Move to Jagran APP

Indian Railway: टिकट दलालों एवं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे उठाने जा रहा सख्त कदम

Indian Railway News दशहरा दिवाली व छठ को ध्यान में रखकर रेलवे स्टेशनों व उसके आसपास के परिसरों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। रेलवे स्टेशनों के आसपास उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं।

By Prateek KumarEdited By: Published: Thu, 07 Oct 2021 06:15 AM (IST)Updated: Thu, 07 Oct 2021 07:46 AM (IST)
ट्रेनों में तैनात आरपीएफ टीम की होगी निगरानी

नई दिल्ली [संतोष कुमार सिंह]। Indian Railway News: त्योहार के दिनों में रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इसके साथ ही टिकट दलाल व अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखकर स्टेशनों व ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर खामियां दूर की जा रही है। अब प्रत्येक ट्रेन में तैनात होने वाली रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) टीम की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

स्टेशन व आसपास के परिसरों में सुरक्षा की होगी समीक्षा

दशहरा, दिवाली व छठ को ध्यान में रखकर रेलवे स्टेशनों व उसके आसपास के परिसरों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। रेलवे स्टेशनों के आसपास उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। इन स्थानों पर 24 घंटे सुरक्षककर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

बढ़ेगी आरपीएफ के जवानों की जवाबदेही

अधिकारियों का कहना है कि आरपीएफ जवानों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। सुरक्षा टीम पर नजर रखने के लिए निरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात हेंगे। यदि किसी कारण वश निरीक्षक और उपनिरीक्षक उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी हवलदार स्तर के सुरक्षाकर्मी को इस काम में लगाया जाएगा।

रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होगा निरीक्षण

इसके साथ ही वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त से इंस्पेक्टर तक के अधिकारी अलग-अलग दिन रात 11 से सुबह चार बजे के बीच में औचक निरीक्षण कर ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। सुरक्षा कर्मियों के मुस्तैदी, यात्रियों के साथ व्यवहार आदि की रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में रेलवे अधिकारियों की एक रिपोर्ट में ट्रेनों में तैनात सुरक्षाकर्मियों की कार्यशैली को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया था।

यह भी पढ़ें- तलाशी व जब्ती की कार्रवाई के संबंध में अधिवक्ताओं के लिए निर्देश जारी करने का नहीं कोई कारण: हाई कोर्ट


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.