रूस-तुर्की के बीच लापता हुआ भारतीय नाविक, पत्नी की याचिका पर दिल्ली HC का केंद्र को नोटिस
रूस से तुर्किये के रास्ते में लापता हुए जवाज में सवार एक भारतीय नाविक का पता लगाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने नाविक की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई दो फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दी।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Wed, 27 Sep 2023 12:47 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। रूस से तुर्किये के रास्ते में लापता हुए जवाज में सवार एक भारतीय नाविक का पता लगाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्रालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने नाविक की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई दो फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दी।
महिला ने याचिका दायर कर केंद्र सरकार को मामले का संज्ञान लेने और उनके पति विक्रम पटेल के लिए तलाशी अभियान को देखने का निर्देश देने की मांग की। अदालत ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
फरवरी में कर रहे थे यात्रा
याचिकाकर्ता महिला की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता तन्वी दुबे और अनुकृत गुप्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल के पति ने 11 फरवरी से भारत से जहाज पर यात्रा कर रहे थे और आठ अगस्त को फोन करके बताया था कि जहाज रूस बंदरगाह पर है।विदेश मंत्रालय को कई बार लिखा पत्र
उन्होंने इस मामले की जांच के बादे में उन्होंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। इस संबंध में विदेश मंत्रालय को चार सितंबर और 13 सितंबर को पत्र भी लिखा, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। याचिकाकर्ता और उसका परिवार दर-दर भटक रहा है, लेकिन विक्रम पटेल की खोज के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है।
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