1984 Sikh Riots Case: 'जगदीश टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत', दिल्ली की अदालत ने आरोप तय करने के दिए आदेश
1984 के सिख दंगों के एक मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। दिल्ली की अदालत ने कहा कि टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। टाइटलर पर धारा 143 153ए 188 149 आदि के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई मामले में पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है।
एएनआई, नई दिल्ली। 1984 में हुए पुल बंगश इलाके में सिख लोगों की हत्या मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। टाइटलर के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 153ए, 188, 149 आदि के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने आरोप तय करने के मामले को 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया है। टाइटलर को अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया गया है।
1984 Pul Bangash killing case: Delhi's Rouse Avenue Court directed to frame charges against Congress leader Jagdish Tytler in Pul Bangash Sikh Killings case.
The court said that there is sufficient material to frame the charges against the accused Jagdish Tytler. Charges have…
— ANI (@ANI) August 30, 2024
पिछले साल ही टाइटलर को मिली थी जमानत
सीबीआई ने 20 मई 2023 को टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। 26 जुलाई 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें समन जारी किया था। कोर्ट ने टाइटल को कोर्ट में पेश होने को कहा था। टाइटलर को अदालत में पेश होने के बाद 5 अगस्त, 2023 को जमानत दे दी गई थी।पुल बंगश के पास तीन सिखों की हुई थी हत्या
यह मामला 1984 में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या और धार्मिक स्थल में आगजनी से जुड़ा है। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी।यह भी पढ़ेंः यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लक्ष्य को पाने में पिछड़ी दिल्ली, परियोजनाओं की बढ़ाई गई समयसीमा
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