शरजील इमाम की रिहाई के आदेश के खिलाफ पुलिस ने किया दिल्ली HC का रुख, दाखिल की याचिका
2019 में दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में हिंसा मामले में बरी किए गए शरजील इमाम के साकेत कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया है। शरजील इमाम समेत 11 लोगों को कोर्ट ने बरी किया था।
By Jagran NewsEdited By: Shyamji TiwariUpdated: Tue, 07 Feb 2023 01:42 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआई। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को बरी करने वाले आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हिंसा मामले में 2019 में दर्ज शरजील इमाम को बरी करने के ट्रायल (साकेत) अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
शरजील इमाम समेत 11 आरोपी बरी
बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिसंबर 2019 में हुई हिंसा की घटनाओं से जुड़े एक मामले में JNU के छात्र शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर और आठ अन्य को आरोपमुक्त कर दिया गया था।
एक आरोपी के खिलाश आरोप तय करने का आदेश
हालांकि कोर्ट ने एक आरोपित मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। अपने आदेश में साकेत कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट और तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट देखने के बाद सामने आए तथ्यों से यह पता चलता है कि पुलिस हिंसा के असली साजिशकर्ताओं को पकड़ने में नाकाम रही।इसके बजाय उन्होंने इमाम, तन्हा और सफूरा ज़रगर को बलि का बकरा बना दिया। इस तरह की पुलिस कार्रवाई ऐसे नागरिकों की आजादी को चोट पहुंचाती है जो अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटते हैं।
2019 में भड़की थी हिंसा
कोर्ट ने यह भी कहा कि शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को इस तरह के लंबे और कठोर मुकदमे में घसीटना देश और आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। बता दें कि जामिया नगर इलाके में दिसंबर 2019 में सीएए व एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद भड़की हिंसा के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।यह भी पढ़ें-
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