Move to Jagran APP

Jessica Lal murder case: दिल्ली HC ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा,, मनु शर्मा की पैरोल पर जल्द लें फैसला

Jessica Lal murder case

By JP YadavEdited By: Updated: Tue, 26 Nov 2019 08:44 AM (IST)
Hero Image
Jessica Lal murder case: दिल्ली HC ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा,, मनु शर्मा की पैरोल पर जल्द लें फैसला

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा की पैरोल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को एक सप्ताह के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया। 17 साल से सजा काट रहे मनु शर्मा ने परिवार की जरूरतों को देखते हुए आठ सप्ताह की पैरोल की मांग की थी। मनु शर्मा की तरफ से अधिवक्ता प्रदीप नंदराजोग व अधिवक्ता अमित साहनी ने पीठ को बताया कि पैरोल की मांग वाली याचिका जेल प्रशासन के पास नौ महीने से लंबित है, जबकि इस पर चार सप्ताह के अंदर फैसला किया जाना था। मनु शर्मा को 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा ने कहा कि मनु शर्मा को पहले जेल प्रशासन के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट आना चाहिए। उन्होंने कहा कि शर्मा ओपन-जेल में हैं और ऐसे में वह काम के सिलसिले में जेल से बाहर भी जाते हैं। शर्मा के अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली जेल नियमों के तहत दोषी सर्वाधिक आठ सप्ताह की पैरोल ले सकता है और इस वर्ष शर्मा ने किसी भी पैरोल का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने दलील दी कि अगर समय पर पैरोल नहीं दी गई तो साल के अंत तक यह स्वत: समाप्त हो जाएगी।

मनु शर्मा ने इसके अलावा समयपूर्व रिहाई की मांग को लेकर भी याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने उनके आवेदन को खारिज करने के सजा समीक्षा बोर्ड के 19 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। इस पर 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2006 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2010 में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। 30 अप्रैल 1999 की रात को दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में कुतुब कोलोनाडे स्थित एक रेस्तरां में शराब परोसने से इन्कार करने पर मनु शर्मा ने जेसिका लाल को गोली मार दी थी।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।