Move to Jagran APP

JNUSU Election 2024: जेएनयूएसयू चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, पीठ ने JNU से जवाब दाखिल करने को कहा

आगामी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू JNUSU) चुनाव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जेएनयू छात्रा साक्षी की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने जेएनयू को अपने रजिस्ट्रार और डीन ऑफ स्टूडेंट्स के माध्यम से 15 मार्च से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Published: Thu, 14 Mar 2024 12:35 AM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2024 12:35 AM (IST)
जेएनयूएसयू चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, पीठ ने JNU से जवाब दाखिल करने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आगामी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू, JNUSU) चुनाव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जेएनयू छात्रा साक्षी की याचिका पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने जेएनयू को अपने रजिस्ट्रार और डीन ऑफ स्टूडेंट्स के माध्यम से 15 मार्च से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। जेएनयूएसयू चुनाव 22 मार्च को होने वाले हैं और परिणाम 24 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता साक्षी ने याचिका में दावा किया गया कि चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों (एलसीआर) का उल्लंघन कर हो रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि सिफारिशों में से एक के अनुसार चुनाव शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के बीच होने चाहिए, लेकिन आगामी चुनाव शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किए जा रहे हैं।

छात्रा ने तर्क दिया कि शैक्षणिक सत्र के अंतिम दिनों में जेएनयूएसयू चुनाव 2023-24 को अधिसूचित करने में प्रतिवादी का आचरण और कुछ नहीं, बल्कि आंख में धूल झोंकना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है। याचिका में चुनाव आयोजित करने के लिए चुनिंदा संगठनों के छात्रों को एक बैठक के लिए आमंत्रित करने वाली 30 जनवरी की अधिसूचना और 16 फरवरी की एक अन्य अधिसूचना को चुनौती दी।

इसमें दो छात्रों आइशी घोष और एमडी दानिश को आम सभा की बैठक (जीबीएम) आयोजित करने और चुनाव समिति का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया था। याचिका में छह मार्च की अधिसूचना को रद करने की भी मांग की गई है। याचिका में अदालत से जेएनयूएसयू चुनावों की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए लिंगदोह समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सख्ती से नई जीबीएम बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है।


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.