Land For Job Scam: अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, ED ने किया विरोध
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित व्यवसायी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कात्याल ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत याचिका पर पांच फरवरी को फैसला सुनाएगी। वहीं ईडी की तरफ से पेश विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कात्याल के आवेदन का विरोध किया।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित व्यवसायी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। कात्याल ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत याचिका पर पांच फरवरी को फैसला सुनाएगी।
कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अमित कात्याल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी के विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कात्याल के आवेदन का विरोध किया।
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