Move to Jagran APP

NewsClick Row: कोर्ट ने जांच के लिए पुलिस को 60 दिन का समय दिया, पुरकायस्थ और अमित की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी

पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। न्यूजक्लिक पर आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 और दिन का समय दिया है।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu SumanUpdated: Fri, 22 Dec 2023 06:51 PM (IST)
Hero Image
पटियाला हाउस कोर्ट ने पुरकायस्थ और अमित की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक पर आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 60 और दिन का समय दिया। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने समाचार पोर्टल के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत भी 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।

अदालत ने यह आदेश दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर दिया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में फंड चीन से भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था।

पुरकायस्थ ने पीएडीएस के साथ साजिश रचीः पुलिस

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह - पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

दिल्ली में 88 जगहों पर मारे गए छापेः पुलिस

पुलिस ने कहा कि प्राथमिकी में नामित संदिग्धों और डाटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर तीन अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए। न्यूजक्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए थे।

ये भी पढ़ेंः Bajrang Punia: 'मैं अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं', बृजभूषण के करीबी के WFI अध्यक्ष बनने पर बजरंग का फैसला

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।