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Delhi Riot Case: दिल्ली दंगा मामले पर सुनवाई से न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को किया अलग, पढ़ें पूरी खबर

फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित केस अभी हाईकोर्ट में लंबित है। जिसमें जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अब इस केस से जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में अब मामला चौथी पीठ के पास जाएगा। कोर्ट से जमानत के लिए जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम मीरान हैदर समेत अन्य शामिल हैं।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Thu, 04 Jul 2024 01:20 PM (IST)
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दिल्ली में हुए दंगा केस से न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को अलग किया। फाइल फोटो

 जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि मामलों को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसके सदस्य न्यायमूर्ति शर्मा नहीं हैं।

सुनवाई का यह मामला तीसरी दो सदस्यीय पीठ के समक्ष जारी

उक्त आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन होगा। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की मांग को लेकर जेएनयू पूर्व छात्र शरजील इमाम, मीरान हैदर समेत अन्य शामिल हैं। दिल्ली दंगा से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई का यह मामला तीसरी दो सदस्यीय पीठ के समक्ष जारी है।

शुरूआत में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ कर रही थी सुनवाई

शुरूआत में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति मृदुल का मणिपुर हाई कोर्ट में स्थानांतरण होने के बाद मामला न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन को सौंपा गया।

हाल में जारी ताजा रोस्टर के तहत मामला न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा को सौंपा गया था। हालांकि, न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मामले से खुद को अलग कर लिया है, ऐसे में अब मामला चौथी पीठ के समक्ष जाएगा।

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