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2016 JNU sedition case:सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग की याचिका

जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए भाजपा नेता डॉ नंद किशोर गर्ग को निराशा हाथ लगी है।

By Mangal YadavEdited By: Updated: Mon, 24 Feb 2020 12:18 PM (IST)
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2016 JNU sedition case:सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग की याचिका
नई दिल्ली, एएनआइ। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए भाजपा नेता डॉ नंद किशोर गर्ग को निराशा हाथ लगी है। सुपीम कोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका खारिज कर दी है।  डॉ नंद किशोर गर्ग ने साल 2016 के एक कथित राजद्रोह मामले में कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

इससे पहले दिसंबर 2019 में हाई कोर्ट ने भाजपा नेता नंद किशोर गर्ग की याचिका कर दी थी। हाई कोर्ट ने जेएनयू देशद्रोह मामले में सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी का फैसला दिल्ली सरकार पर छोड़ा था। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा था कि यह फैसला नियमों, नीति औऱ कानून के आधार पर दिल्ली सरकार को लेना है।

भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर ने दिल्ली हाई कोर्ट के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका खारिज होने के बाद अब यह तय हो गया है कि जेएनयू देशद्रोह मामले में मुकदमा चलाने का फैसला दिल्ली सरकार ही करेगी। 

दिल्ली सरकार को रिमांडर भेजने का दिया था निर्देश

अभी हाल में ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा पुलिस को दिल्ली सरकार को रिमांडर भेजने का निर्देश दिया था। बता दें कि जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर दिया है लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है।

जनवरी 2019 को दिल्ली पुलिस ने 1200 पन्ने का आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 36 छात्रों का नाम शामिल था।

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