दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित अतहर खान को झटका, कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत देने से किया इन्कार
Delhi News राजधानी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित अतहर खान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अतहर खान को जमानत देने से इन्कार कर दिया। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था।
By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariUpdated: Thu, 13 Oct 2022 02:27 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित अतहर खान को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपित ने साजिश संबंधी कई बैठकों में हिस्सा लिया और वह चांद बाग प्रदर्शन के मुख्य आयोजकों में शामिल था। प्रथम दृष्टया आरोपित पर लगाए गए आरोप सही प्रतीत होते हैं।
पुलिस, अर्धसैनिक बल और गैर मुस्लिमों पर हुआ था हमला
फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था। इसमें आइबी कर्मी अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतन लाल समेत 53 लोगों की हुई थी। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने पक्ष रखा कि साजिश के तहत दंगा भड़काया गया।
नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में सड़कों पर जाम लगाया गया, जिसे हिंसक रूप दे दिया गया। पुलिस, अर्धसैनिक बल और गैर मुस्लिमों पर हमला किया गया। इसमें पेट्रोल बम, घातक हथियार, मिर्ची पाउडर का भरपूर इस्तेमाल हुआ था।
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विशेष लोक अभियोजक ने गोपनीय गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि अतहर खान चांद बाग धरना-प्रदर्शन में शामिल रहा और भड़काऊ भाषण दिए। यह भी बताया कि शुरुआत में अतहर को गवाह बनाया गया था, जांच के दौरान मालूम हुआ कि वह आरोपित है।
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