दिल्ली दंगा: इशरत जहां को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, एनसीआर में जाने की छूट मिली
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपित पूर्व पार्षद इशरत जहां की अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत की एक शर्त में संशोधन करते हुए उसे एसीआर में बिना अनुमति आवाजाही करने की छूट दे दी है।
By Jagran NewsEdited By: GeetarjunUpdated: Thu, 15 Dec 2022 11:51 PM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपित पूर्व पार्षद इशरत जहां की अर्जी पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत की एक शर्त में संशोधन करते हुए उसे एसीआर में बिना अनुमति आवाजाही करने की छूट दे दी है। गत मार्च में इशरत को जमानत देते वक्त कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि वह बिना अनुमति दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में इशरत जहां की ओर से अधिवक्ता गौरव दलाल ने अर्जी दायर की थी। उसमें बताया कि इशरत पेशे से वकील है और सुनवाई के लिए कई बार दिल्ली से बाहर एनसीआर में जाने की जरूरत होती है। जमानत की उस शर्त में संशोधन करने का आग्रह किया, जिसमें कोर्ट की अनुमति के बगैर दिल्ली से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इसी अर्जी में इशरत ने सात जनवरी से सात फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील स्थित लोहारी सराय में पैतृक स्थान पर जाने की अनुमति मांगी थी। उसके लिए स्वीकृत दे दी गई है।
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