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2020 से जेल में बंद उमर खालिद को मिलेगी जमानत? दिल्ली की अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उमर खालिद ने देरी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की है। वह यूएपीए के तहत एक मामले में सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए इसे तुच्छ और निराधार बताया है।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 13 May 2024 03:56 PM (IST)
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दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए व अन्य धाराओं में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

उमर खालिद ने देरी और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की है। वह यूएपीए के तहत एक मामले में सितंबर 2020 से हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए इसे तुच्छ और निराधार बताया है।

— ANI (@ANI) May 13, 2024

सुप्रीम कोर्ट से ले चुके थे याचिका वापस

बता दें, इससे पहले उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से 14 फरवरी को अपनी जमानत याचिका वापस ले ली थी। उमर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया था कि यह याचिका इसलिए वापस ली जा रही है क्योंकि कुछ परिस्थितियां बदली हैं और अब हम बेल के लिए ट्रायल कोर्ट में फ्रेश याचिका डालेंगे।

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