Money Laundering Case: मनी लांड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम ने वापस ली याचिका, कोर्ट को बताई ये वजह
Money Laundering Case आइएनएक्स मीडिया घोटाला (INX Media Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ED) द्वारा कठोर कदमों से अंतरिम संरक्षण देने की मांग वाली अपनी याचिका कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने वापस ले ली।
By GeetarjunEdited By: Updated: Wed, 24 Aug 2022 03:48 PM (IST)
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। आइएनएक्स मीडिया घोटाला (INX Media Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, ED) द्वारा कठोर कदमों से अंतरिम संरक्षण देने की मांग वाली अपनी याचिका कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने वापस ले ली। याचिका वापस लेने के चिदंबरम के अनुरोध को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने स्वीकार कर लिया।
कार्ति चिदंबरम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अर्शदीप सिंह ने कहा कि ईडी ने इस मामले में निचली अदालत के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। निचली अदालत में कार्ति की नियमित जमानत याचिका पर जांच एजेंसी ने इस याचिका के हाई कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया है।
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ऐसे में निचली अदालत के समक्ष लंबित अपनी नियमित जमानत याचिका को आगे बढ़ाने के लिए वे इस आवेदन को वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं। कार्ति ने यह आवेदन वर्ष 2018 में मनी लांड्रिंग के कुछ प्रविधानों को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर दाखिल किया था। अर्जी में अंतरिम आदेश की मांग करते हुए कहा था कि याचिका लंबित रहने तक ईडी द्वारा उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
इस मामले में भी जांच कर रही ईडी
चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने से देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेसी सांसद कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाया गया है। साल 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में कथित तौर अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई थी। कार्ति चिदंबरम द्वारा चीनी नागरिकों को वीजा जारी कराने के लिए रिश्वत लेने के आरोपों की ईडी जांच कर रही है। कार्ति चिदंबरम, तमिलनाडु के शिवगंगा से कांग्रेस के सांसद हैं।
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