Kejriwal Bail: 'थैंक्यू, अब मंगलवार को मिलते हैं', केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर दलीलें पेश की गईं।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर दलीलें पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया।
जमानत मिली तो गवाह मुकर जाएंगे: CBI
सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कई गवाह विरोधी हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत पर रिहा नहीं करने का आग्रह करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी (आप) के कई उम्मीदवार आप प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद ही केंद्रीय एजेंसी को अपना बयान देने के लिए आगे आए। एएसजी ने तर्क दिया, "अगर आप केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर देंगे तो वे (गवाह) मुकर जाएंगे।"सिंघवी ने अन्य आदेश का भी दिया हवाला
वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के केजरीवाल के संबंध में दिए गए अन्य आदेश का भी हवाला दिया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट की अन्य बेंच ने कहा था कि, 'जीवन का अधिकार पवित्र है और केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं।' सिंघवी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मिले अंतरिम बेल, फिर ट्रायल कोर्ट से मिले रेगुलर बेल और उसपर हाईकोर्ट के स्टे का भी जिक्र किया। सिंघवी ने ये भी बताया कि अचानक से सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में पूछताछ के लिए अर्जी डाल दी।
मामले में कई नेताओं को मिल चुकी है राहत
बता दें, ईडी केस में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, सीबीआई केस में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगे। बता दें, कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता, आप के संचार प्रभारी रहे विजय नायर को जमानत मिल चुकी है। इन सभी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने ही राहत दी है।यह भी पढे़ं- 'केजरीवाल को जमानत मिली तो हाईकोर्ट का मनोबल गिरेगा', CBI ने बेल का विरोध करते हुए दी ये दलीलेंयह भी पढ़ें- '3 पैरा लिखने में 7 दिन लगाए?', सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर CBI से पूछा सवाल
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