आज जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल? आदेश पारित होने से लेकर रिहाई तक क्या है पूरा प्रोसेस
सुप्रीम कोर्ट से आदेश की प्रति मिलने के बाद ही रिहाई होती है। आमतौर पर कैदियों को सूर्यास्त के बाद ही छोड़ा जाता है। आदेश की प्रति मिलने के बाद शाम के समय कैदियों की गिनती के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के वकील को आदेश की प्रति मिल गई है और वे तिहाड़ के लिए निकल चुके हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। इस अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन कुछ शर्तें जैसे सीएम दफ्तर और दिल्ली सचिवालय जाने पर रोक लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट से आदेश की प्रति मिलने के बाद ही रिहाई होती है। आमतौर पर कैदियों को सूर्यास्त के बाद ही छोड़ा जाता है। आदेश की प्रति मिलने के बाद शाम के समय कैदियों की गिनती के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि केजरीवाल के वकील को आदेश की प्रति मिल गई है और वे तिहाड़ के लिए निकल चुके हैं।
रात से पहले नहीं निकल सकते केजरीवाल
जेल प्रशासन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से आदेश पर संबंधित ट्रायल कोर्ट जमानत का आदेश देती है। यहीं से आदेश जेल पहुंचता है। इसके बाद ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होती है। इस पूरी कार्यवाही में समय लगने की पूरी संभावना है। यानी मुख्यमंत्री रात से पहले नहीं निकल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर जेल में ही बेल बांड भरने की परमिशन अपने ऑर्डर में दे देता है तो निचली अदालत नहीं जाना होगा।कब तक बाहर आएंगे केजरीवाल?
- सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बांड भरना होगा।
- इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी। रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे।
- केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं, उसका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है।
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