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Delhi Lockdown 2021 Full Details: दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन, जानें किसे मिली राहत और किस पर है पूर्ण पाबंदी

Delhi Lockdown 2021 Full Details जारी आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की गई है। पिछले साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन से इस बार कुछ मामलों में छूट रहेगी।

By Jp YadavEdited By: Updated: Tue, 20 Apr 2021 11:56 AM (IST)
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गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संबंधी जो भी गाइड लाइन जारी की गई हैं, वे भी राजधानी दिल्ली में लागू हैं।
नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लगाया गया लॉकडाउन आगामी 26 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री की प्रेसवार्ता के तुरंत बाद मुख्य सचिव विजय देव ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की गई है। पिछले साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन से इस बार कुछ मामलों में छूट रहेगी। वहीं, गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संबंधी जो भी गाइड लाइन जारी की गई हैं, वे भी राजधानी दिल्ली में लागू हैं।

इन्हें मिलेगी छूट

  • बीमार लोगों को अस्पताल जाने और अस्पताल से आने की छूट रहेगी।
  • इलाज के लिए जा रही गर्भवती महिलाओं को भी कोई रोक-टोक नहीं है, मगर दोनों मामलों में डॉक्टर के पहले के पर्चे दिखाने होंगे। अगर किसी की तबीयत अचानक खराब हुई है तो इस तरह की पाबंदी नहीं होगी ।
लॉकडाउन में क्या क्या खुलेगा

  • दिल्ली मेट्रो का संचालन पूर्व की तरह होगा।
  • बसें भी चलेंगीं।
  • ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी, लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने-जाने की अनुमति होगी जिन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट मिली है या जिनके पास ई-पास होगा।
  •  परीक्षा में बैठने वालों को छूट होगी, मगर उन्हें अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा।
  • परीक्षा में ड्यूटी वालों को भी अपना परिचय पत्र दिखाकर आने जाने की छूट होगी।
  • यातायात और माल ढुलाई का काम प्रभावित नहीं होगा। शहर के अंदर और शहर से दूसरे राज्यों के लिए आवागमन, सामान की ढुलाई पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
  • दिल्ली में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा।
  • दिल्ली में रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी. होम डिलिवरी या टेक अवे की इजाजत रहेगी।
  • रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने आने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर आवागमन की छूट मिलेगी।
  • अगर कोई शादी का कार्यक्रम है, तो उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी, उसके लिए पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें शादी के कार्ड की हार्ड या साफ्ट कापी दिखानी होगी। -अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • बसों व मेट्रो में 50 फीसद यात्रियों की छूट होगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारियों की छूट होगी।
  • मैक्सी कैब में पांच सवारियां, आरटीवी में 11 सवारियों की अनुमति ही होगी।
  • मेट्रो, बस सर्विस चालू रहेगी, लेकिन उन्हीं लोगों को इनमें यात्रा करने की छूट मिलेगी, जो जरूरी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
ये बंद रहेंगे

  • सभी माल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल, सिनेमा हाल, पार्क बंद रहेंगे।
  • जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालय बंद रहेंगे। 
  • बार व शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
ये प्रतिष्ठान खुले रहेंगे, मगर कर्मचारियों को ई-पास लेना होगा

  • कोरोना की वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों के आवागमन पर होगी छूट
  • राशन व दूध की दुकानें
  • मांस व मछली की दुकानें
  • जनरल स्टोर
  • फल, सब्जियां, मेडिकल स्टोर।
  • बैंक, बीमा व एटीएम
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे
  • टेलीकाम, इंटरनेट व केबल सर्विस -बिजली उत्पादन व वितरण
  • कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस -आवश्यक उपभोक्ता सामान का निर्माण
  • अखबार ले जाने वाली गाड़ियों को ई-पास लेना होगा।
  • कर्मयोगियों यानी अखबार बेचने वालों को छूट होगी, मगर उन्हें ई-पास लेना होगा।
इन्हें आई कार्ड दिखाने पर मिलेगी छूट

  • केंद्र व दिल्ली सरकार के अधिकारी-पीएसयू व निगमों के अधिकारी
  • स्वास्थ्य विभाग
  • पुलिस-जेल अधिकारी
  • कर्मचारी
  • होमगार्ड
  • सिविल डिफेंस
  • अग्निशमन-एमरजेंसी सेवाएं
  • जिला प्रशासन, वेतन व अकाउंट विभाग
  • परिवहन कर्मचारी,हवाई सेवाए रेल व बस कर्मचारी
  • नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई, व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पूरी क्षमता से काम करेंगे।
  • दिल्ली सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारी
  • कोर्ट में कार्यरत अधिकारियों, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लीनिक व अस्पताल के कर्मचारी।
  • प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मचारी।  
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