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48 साल पहले हुई थी पूर्व रेल मंत्री की हत्या, Delhi HC अब चारों दोषियों की अपील पर नवंबर में करेगी सुनवाई

पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या के दोषियों की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट नवंबर में सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने चारों दोषियों और सीबीआई के अधिवक्ता से संक्षिप्त विवरण और निर्णय दाखिल करने को कहा है। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की 1975 में बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में मौत हो गई थी।

By Ritika Mishra Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 07 Sep 2024 07:17 PM (IST)
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पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड मामले में चारों दोषियों की अपील पर होगी सुनवाई।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड के मामले में दोषियों की अपील पर नवंबर में सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने अपीलों पर सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है और चारों दोषियों और सीबीआइ के अधिवक्ता से संक्षिप्त विवरण और निर्णय दाखिल करने को कहा, जिन पर वे जवाब देना चाहते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।

चारों दोषी संतोषानंद, सुदेवानंद, गोपालजी और अधिवक्ता रंजन द्विवेदी ने हत्या के लिए अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने इससे पहले ललित नारायण मिश्रा के पोते वैभव मिश्रा को दोषियों की अपील की अंतिम सुनवाई के समय सीबीआइ की सहायता करने की अनुमति दी थी।

ललित मिश्रा की समस्तीपुर में बम विस्फोट में हुई थी मौत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मिश्रा की वर्ष 1975 में बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में मौत हो गई थी। मिश्रा वहां ब्राडगेज लाइन के उद्घाटन के लिए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि आतंकी कृत्य का उद्देश्य गिरोह के जेल में बंद प्रमुख को रिहा करने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर दबाव डालना था।

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