Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Land For Job Scam: CBI को मिली रेलवे के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति, तेजस्वी के आरोपपत्र पर सुनवाई कल

जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से तीन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। वहीं जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य 17 लोगों के खिलाफ सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।

By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Thu, 21 Sep 2023 03:14 PM (IST)
Hero Image
Land For Job Scam: CBI को दी 3 अधिकारियों पर दी मुकदमा चलाने की अनुमति।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) ने राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार से रेलवे के तीन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जांच एजेंसी का बयान नोट करते हुए मामले की सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत मामले में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआइ की ओर से दायर आरोपपत्र पर भी शुक्रवार को संज्ञान लेगी। इससे पहले जांच एजेंसी ने अदालत को पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की जानकारी दी थी।

सीबीआइ ने तीन जुलाई को दायर दूसरे आरोपपत्र में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ सहित 17 लोगों को आरोपित बनाया है। इस मामले में दूसरे आरोप पत्र मेें पहली बार तेजस्वी का नाम सामने आया था।

ये है पूरा मामला

पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर वर्ष 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित पश्चिमी मध्य क्षेत्र में की गई रेलवे की ग्रुप डी भर्तियों से जुड़ा है। लालू यादव समेत अन्य आरोपितों पर अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का सीबीआइ ने आरोप लगाया है।

जांच एजेंसी ने आरोपितों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रविधानों के अलावा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।