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New Year's Eve: एलजी ने नए साल के जश्न में कोविड प्रोटोकाल को सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश

New Years Eve कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव और खतरे को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में मौजूद क्लब होटल और सार्वजनिक स्थानों पर मनाए जाने वाले जश्न पर नजर रखने और सामाजिक दूरी का पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 31 Dec 2020 07:56 AM (IST)
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नए साल के जश्न को देखते हुए कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। देश की राजधानी दिल्ली में भी नए साल का जश्न मनाने की पूरी तैयारी चल रही है। इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव और खतरा दोनों बरकरार है। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने के दौरान लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी, वरना दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले बढ़ सकते हैं। वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नए साल के जश्न को देखते हुए अधिकारियों को कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में नए साल के उत्सव और अन्य मामलों की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) की बैठक की। इसमें नए साल के जश्न को देखते हुए कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। 

शारीरिक दूरी का पालन करना होगा जरूरी

कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव और खतरे को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में मौजूद क्लब, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर मनाए जाने वाले जश्न पर नजर रखने और सामाजिक दूरी का पालन कराने के निर्देश दिए। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

129 मोबाइल टीमों का गठन

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर 11 जिलों में कार्रवाई के लिए किया गया है। अगर कोई गड़बड़ी या फिर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

लगाया जाएगा जुर्माना

कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देशों के विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है और प्रत्येक जिले द्वारा किए गए प्रवर्तन संबंधी कार्यों की दैनिक निगरानी की जा रही है। उपराज्यपाल ने सभी से मास्क पहनने और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। यहां पर बता दें कि दिल्ली में मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने पर 2000 रुपये का चालान का प्रावधान है।

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