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LG का आदेश- मयेर तुरंत कराएं स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव, MCD आयुक्त से 10 बजे तक मांगी रिपोर्ट

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर शैली ओबेरॉय को तुरंत स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि महापौर की बैठक की अध्यक्षता करें। अगर महापौर चुनाव के लिए राजी नहीं होती है तो उप-महापौर अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं होते हैं तो वरिष्ठ पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एलजी ने इसके साथ ही रात 10 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 26 Sep 2024 08:42 PM (IST)
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एलजी वीके सक्सेना ने तुरंत स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराने का आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उपराज्यपाल एलजी वीके सक्सेना ने महापौर शैली ओबेरॉय को आदेश दिए कि तुरंत स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव कराया जाए। उपराज्यपाल ने एक बार फिर एमसीडी एक्ट अनुच्छेद 487 का उपयोग करते हुए कहा कि महापौर की बैठक की अध्यक्षता करें। अगर महापौर चुनाव के लिए राजी नहीं होती हैं तो उप-महापौर अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद भी अगर, नहीं होते हैं तो वरिष्ठ पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एलजी ने इसके साथ ही रात 10 बजे तक रिपोर्ट मांगी है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एमसीडी आयुक्त ने महापौर और उप-महापौर को स्थायी समिति के छठे सदस्य के लिए चुनाव कराने और उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।

10 बजे तक रिपोर्ट सौंपने को कहा

एलजी सक्सेना ने एमसीडी आयुक्त को स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव के संचालन की रिपोर्ट आज रात 10 बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यदि महापौर अनुपस्थित हैं या बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार करती हैं, तो उप-महापौर से चुनाव संचालन के लिए बैठक की अध्यक्षता करने का अनुरोध किया जा सकता है। यदि दोनों अनिच्छुक या अनुपलब्ध हैं, तो वरिष्ठता के क्रम में सबसे वरिष्ठ सदस्य से यह कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है।

मनीष सिसोदिया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

वहीं इन सारी घटनाक्रमों पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने लिखा- भाजपा के LG साहब द्वारा गैर-कानूनी और गैर-संवैधानिक तरीके से MCD Standing Committee के चुनाव करवाने की कोशिश पर अब से कुछ देर में 9:30 बजे प्रेस कांफ्रेंस करूंगा।

कब क्या हुआ

  • दोपहर 12- सिविक सेंटर में भारी पुलिस बल तैनात, लोगों को जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा था।
  • 1 बजे- दिल्ली कांग्रेस ने घोषणा की वह मतदान में हिस्सा नहीं लेगी।
  • 2 बजे- सदन में पार्षद सदन में आने शुरू हुए।
  • 2.03- पार्षद आने शुरू हुए पुलिस ने जांच के लिए रोका तो आप पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया।
  • 2.10- बजे पर जांच कराकर भाजपा पार्षद सदन में पहुंच गए।
  • 2.32- बजे महापौर निगम सदन में पहुंची और पहली बार बैठक को 15 मिनट के स्थगित किया और निगमायुक्त व निगम सचिव को निर्देश दिए कि वह पार्षदों को बिना तलाशी के सदन में आने दें।
  • 2.35- बजे आयुक्त अश्विनी कुमार ने कहा कि सदन में मोबाइल के अलावा इलेक्ट्रानिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं है। इससे चुनाव की गोपनीयता भंग हो सकती है।
  • 2.55- बजे महापौर ने दूसरी बार सदन में पहुंची और अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि गोपनीयता मतदान केंद्र में होती है।
  • 3.00- बजे निगम सदन के बाहर आप पार्षदों का विरोध जारी रहा।
  • 3.50- बजे महापौर सदन में तीसरी बार आई और उन्होंने सदन को पांच अक्टूबर तक के लिए बैठक को स्थगित करने के आदेश दे दिए।
  • शाम 4.15-  पर निगम मुख्यालय से निकले भाजपा ने अपने पार्षदों को वापस बुला लिया।
  • 4.30- पर निगम मुख्यालय से निकले आप ने भी अपने पार्षदों को वापस बुलाना शुरू कर दिया।
  • रात 8.18- बजे उपराज्यपाल ने निगमायुक्त को आदेश दिए कि वह चुनाव कराए।