एलजी सक्सेना ने DUSIB के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के दिए आदेश, ये हैं कारण
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। दो अधिकारी बिपिन कुमार राय और अमरेंद्र पर अपेक्षित योग्यता और विशेषज्ञता के बिना ही डीयूएसआईबी के विशेषज्ञ सदस्य बने रहने आरोप था। एलजी ने अपेक्षित योग्यता को पूरी करनेवाले सदस्यों वाली पैनल की भी सिफारिश की।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के दो गैर-आधिकारिक सदस्यों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। दरअसल, दो अधिकारी बिपिन कुमार राय और अमरेंद्र कुमार शहरी नियोजन और स्लम मामलों में अपेक्षित योग्यता और विशेषज्ञता के बिना ही डीयूएसआईबी के विशेषज्ञ सदस्य बने हुए थे।
एलजी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अपेक्षित योग्यताएं पूरी करने वाले विशेषज्ञ सदस्यों के लिए नए नामों का एक पैनल एक सप्ताह के भीतर उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गैर-आधिकारिक सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए एके गुप्ता के पास भी अपेक्षित योग्यता नहीं थी और ये सभी डीयूएसआईबी से मोटा पारिश्रमिक ले रहे थे।
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बिपिन राय पिछले 9 वर्षों से थे तैनात
एलजी वीके सक्सेना ने डीयूएसआईबी अधिनियम, 2010 की धारा 4(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और डीयूएसआईबी के दो सदस्यों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया है। बिपिन कुमार राय पिछले नौ वर्षों से विशेषज्ञ सदस्य की भूमिका निभा रहे हैं और अमरेंद्र कुमार को मार्च 2022 में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ये दोनों कानून का उल्लंघन कर मोटा पारिश्रमिक पा रहे थे।
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