Delhi Business News: 31 अक्टूबर तक वाहन पोर्टल से जुड़ जाएगा ऋण संबंधी आंकड़ा
Delhi Business News ताजा सर्कुलर में कहा गया है कि 1 नवंबर 2021 से वे बैंक या वित्तीय संस्थान जो वाहन पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करने में विफल रहते हैं उन्हें परिवहन विभाग के डेटाबेस में हाइपोथेकेशन के अपने डेटा को दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
By Jp YadavEdited By: Updated: Tue, 05 Oct 2021 09:03 AM (IST)
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर वाहन ऋण प्रदाता बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 31 अक्टूबर 2021 तक वाहन पोर्टल के साथ अपनी वाहन ऋण संबंधी सेवाओं को एकीकृत करने का निर्देश दिया है। इस सर्कुलर के बाद बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से हाइपोथीकेशन समाप्ति के लिए नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (no objection certificate) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center) के वाहन प्लेटफार्म पर केवल डिजिटल प्रारूप में प्राप्त किया जाएगा।
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 1 नवंबर 2021 से वे बैंक या वित्तीय संस्थान जो वाहन पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करने में विफल रहते हैं, उन्हें परिवहन विभाग के डेटाबेस में हाइपोथेकेशन के अपने डेटा को दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सर्कुलर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश देता है कि वे वाहन मालिक से एनओसी जारी करने के किसी भी अनुरोध की प्रतीक्षा न करें बल्कि ऋणी द्वारा ऋण चुकाने के तुरंत बाद खुद ही परिवहन विभाग के साथ सभी वाहनों का डेटा साझा करें।
हम पूरी तरह से फेसलेस होने की दिशा में उठा रहे कदम : गहलोत
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि हमने पिछले महीने हाइपोथीकेशन हटाने की अनुमति के लिए सभी बैंकों को अपने डेटा वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए कहा था और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इस प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है और लगभग पूरी हो गई है। यह एक बड़ा कदम है जो हम पूरी तरह से फेसलेस होने की दिशा में उठा रहे, और न केवल हमारे आरटीओ, बल्कि परिवहन विभाग द्वारा सेवाओं के वितरण में शामिल किसी भी स्थान पर लंबी कतारें अब देखने को नहीं मिलेंगी।
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