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महाठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली के बाहर नहीं किया जाएगा शिफ्ट, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज सुकेश चंद्रशेखर को सुरक्षा कारणों से मंडोली जेल से दिल्ली के बाहर शिफ्ट करने की याचिका को खारिज कर दिया है। चंद्रशेखर दंपती की इस याचिका पर कोर्ट ने कहा कि यह याचिका निराधार है और इसे मंजूर करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है।

By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaUpdated: Thu, 25 May 2023 08:21 PM (IST)
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सुकेश ने जेल में उसका उत्पीड़न किया जाने का भी आरोप लगाया है।

नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज सुकेश चंद्रशेखर को सुरक्षा कारणों से मंडोली जेल से दिल्ली के बाहर शिफ्ट करने की याचिका को खारिज कर दिया है। चंद्रशेखर दंपती की इस याचिका पर कोर्ट ने कहा कि यह याचिका निराधार है और इसे मंजूर करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है।

''सुकेश को खतरा''

सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पौलसे ने याचिका में कहा कि उन्हें जेल अधिकारियों और शहर के सत्तारूढ़ पक्ष से खतरा है। इसलिए सुकेश को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर किसी जेल में भेजा जाना चाहिए। सुकेश ने जेल में उसका उत्पीड़न किया जाने का भी आरोप लगाया है।

सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुकेश

जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम.त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए हैं, इसलिए इस याचिका में कोई तथ्य नहीं है। चंद्रशेखर को अन्य कैदियों से अलग रखने के लिए उसे एक अलग सेल में रखा गया है और वह हर समय सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है।

इस बीच, एडीशनल सालीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जेल प्रशासन ने जो प्रक्रिया अपनाई है वह सेंट्रल जेल नंबर 13 या 11 या मंडोली की किसी अन्य जेल में समान रहेगी।

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