Mahua Moitra: घर खाली करने का नया नोटिस मिला तो महुआ फिर पहुंची हाईकोर्ट, पिछली बार वापस ले ली थी याचिका
सरकारी आवास खाली करने के 16 जनवरी के ताजा आदेश को लोकसभा से निष्कासित की गई तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर अदालत में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने पूर्व में जारी किए गए आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका चार जनवरी को वापस ले ली थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरकारी आवास खाली करने के 16 जनवरी के ताजा आदेश को लोकसभा से निष्कासित की गई तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
इस पर अदालत में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने पूर्व में जारी किए गए आवास खाली करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका चार जनवरी को वापस ले ली थी।
महुआ ने इसलिए वापस ली थी याचिका
महुआ ने कहा था कि इस संबंध में वह संपदा निदेशालय से संपर्क करके लोकसभा चुनाव तक आवास में रहने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगी।मोइत्रा का बयान सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा था कि सरकार कानून के तहत निर्णय करे।