Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Manish Sisodia Bail: मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 महीने बाद जेल से होंगे रिहा

Manish Sisodia Bail दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीने से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। बता दें सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी। वह 26 फरवरी से हिरासत में थे।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Fri, 09 Aug 2024 11:15 AM (IST)
Hero Image
Manish Sisodia: शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को SC से जमानत मिली। फाइल फोटो

 डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। (Manish Sisodia Bail Update)  दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam) में जेल में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज जमानत मिल गई। 

दिल्ली सचिवालय जाने से रोकेे जाने की मांग को कोर्ट ने किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय मनीष सिसोदिया को जमानत दी, उस समय ईडी के वकील ने यह मांग की कि पूर्व मंत्री को दिल्ली सचिवालय जाने से रोकने की शर्त को भी आधार बनाकर जमानत दिया जाए। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ-सिसोदिया

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीनों से जेल में बंद  सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर बहस सुनकर छह अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि वह पिछले 17 माह से जेल में हैं। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। ऐसे में, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई और ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार हैं।

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, ISIS आतंकी गिरफ्तार; NIA ने रखा था 3 लाख का इनाम

आपके शहर की तथ्यपूर्ण खबरें अब आपके मोबाइल पर