Move to Jagran APP

मनीष सिसोदिया को 17 महीने में कोर्ट से दो बार लगा झटका, अब मिली बेल, पढ़ें 530 दिन में कब-कब क्या हुआ?

Manish Sisodia Bail दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद (Delhi Excise Policy Scam) मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। वह रिहा हो जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम को बेल मिलने के बाद AAP के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। लेकिन इस लेख के माध्यम से पढ़ें कि 17 महीनों से जेल में बंद सिसोदिया मामले में कब और क्या-क्या हुआ।

By Jagran News Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Fri, 09 Aug 2024 01:11 PM (IST)
Hero Image
Manish Sisodia: सिसोदिया मामले की क्रोनोलॉजी समझिए, कब, क्या हुआ।
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। (Manish Sisodia Bail) आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग (money laundering cases) और भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी 2023 को कई घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने से अधिक की अवधि के बाद तिहार जेल से बाहर आएंगे।

हाईकोर्ट के निर्णय को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

दो बार ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से कर दिया। हाई कोर्ट ने 21 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के निर्णय को सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी।

सिसोदिया मामले की क्रोनोलॉजी:

26 फरवरी, 2023: सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में भूमिका के लिए सिसोदिया को गिरफ्तार किया।

नौ मार्च: ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया।

31 मार्च: निचली अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर की।

28 अप्रैल: निचली अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की ।

30 मई: हाईकोर्ट ने सीबीआई(CBI) मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

तीन जुलाई: हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की।

छह जुलाई: सिसोदिया ने दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की

30 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जमानत याचिकाओं पर सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज की।

30 अप्रैल, 2024: निचली अदालत ने सिसोदिया को सीबीआई व ईडी मामले में दोबारा जमानत देने से इनकार कर दिया।

दो मई: 2024 सिसोदिया ने निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील दायर की।

14 मई: 2024 हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा।

21 मई: 2024 हाई कोर्ट ने दोनों जमानत याचिकाएं खारिज की।

यह भी पढ़ें: मनीष सिसोदिया की जमानत पर फूट-फूट कर रोईं आतिशी, संजय सिंह बोले- '17 महीने का हिसाब कौन देगा?'

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।