बीमार पत्नी से मिलकर वापस तिहाड़ लौटे मनीष सिसोदिया, पत्रकारों से भी नहीं की बात
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिवाली से पहले अदालत से बड़ी राहत मिली। आज यानी छोटी दिवाली के दिन मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे। हालांकि यह वही जगह है जहां अब आतिशी रहती हैं और पहले यही सिसोदिया का सरकारी आवास था। पत्नी से मुलाकात के बात सिसोदिया फिर तिहाड़ जेल लौट चुके हैं।
By AgencyEdited By: Pooja TripathiUpdated: Sat, 11 Nov 2023 11:32 AM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिवाली से पहले अदालत से बड़ी राहत मिली। आज यानी छोटी दिवाली के दिन मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे। सिसोदिया करीब छह घंटे घर पर बिताकर फिर से तिहाड़ जेल लौट गए।
सिसोदिया जिस घर में पहुंचे, वहां अब आतिशी रहती हैं और पहले यही सिसोदिया का सरकारी आवास था। सिसोदिया को अदालत ने कई शर्तों के साथ पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। छह घंटे घर में रहने के दौरान सिसोदिया ने पत्नी की हाल-चाल जाना।
#WATCH | Police brings former Delhi Dy CM Manish Sisodia to meet his ailing wife as allowed by Rouse Avenue court
— ANI (@ANI) November 11, 2023
Sisodia is meeting his ailing wife at the premises which is now officially allocated to Delhi Minister Atishi. The same premises were earlier allotted to him. pic.twitter.com/Dx9NsY4hXN
घर तो पहुंचे लेकिन जेल में मनेगी सिसोदिया की दिवाली
आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की दिवाली इस बार जेल में मनेगी।राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 24 नवंबर तक बढ़ा दी। वहीं, सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से छह घंटे के लिए मिलने की अनुमति दे दी।
छह घंटे तक घर मे रहने की इजाजत
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया को पुलिस हिरासत में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच अपने घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से पांच दिन के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी।सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक कोर्ट ने पूर्व में बढ़ाई थी। सीबीआई और ईडी दोनों ने सिसोदिया के इस आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपित किन कानूनी प्रविधानों के तहत अनुमति मांग रहा है। आरोपित की ओर से अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की जानी चाहिए थी।
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