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बीमार पत्नी से मिलकर वापस तिहाड़ लौटे मनीष सिसोदिया, पत्रकारों से भी नहीं की बात

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिवाली से पहले अदालत से बड़ी राहत मिली। आज यानी छोटी दिवाली के दिन मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे। हालांकि यह वही जगह है जहां अब आतिशी रहती हैं और पहले यही सिसोदिया का सरकारी आवास था। पत्नी से मुलाकात के बात सिसोदिया फिर तिहाड़ जेल लौट चुके हैं।

By AgencyEdited By: Pooja TripathiUpdated: Sat, 11 Nov 2023 11:32 AM (IST)
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मनीष सिसोदिया पत्नी से मिलने पहुंचे घर। एएनआई
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिवाली से पहले अदालत से बड़ी राहत मिली। आज यानी छोटी दिवाली के दिन मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे। सिसोदिया करीब छह घंटे घर पर बिताकर फिर से तिहाड़ जेल लौट गए।

सिसोदिया जिस घर में पहुंचे, वहां अब आतिशी रहती हैं और पहले यही सिसोदिया का सरकारी आवास था। सिसोदिया को अदालत ने कई शर्तों के साथ पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। छह घंटे घर में रहने के दौरान सिसोदिया ने पत्नी की हाल-चाल जाना।

घर तो पहुंचे लेकिन जेल में मनेगी सिसोदिया की दिवाली

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की दिवाली इस बार जेल में मनेगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 24 नवंबर तक बढ़ा दी। वहीं, सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से छह घंटे के लिए मिलने की अनुमति दे दी।

छह घंटे तक घर मे रहने की इजाजत

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया को पुलिस हिरासत में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे के बीच अपने घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से पांच दिन के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी।

सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक कोर्ट ने पूर्व में बढ़ाई थी। सीबीआई और ईडी दोनों ने सिसोदिया के इस आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपित किन कानूनी प्रविधानों के तहत अनुमति मांग रहा है। आरोपित की ओर से अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की जानी चाहिए थी।

संजय सिंह भी जेल में मनाएंगे दिवाली

वहीं, कोर्ट ने संजय सिंह को 18 नवंबर को मानहानि मामले में पंजाब के अमृतसर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) के समक्ष पेश करने की अनुमति दी।

अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनकी स्वास्थ्य समस्या और बदले हुए मौसम को देखते हुए उन्हें राजधानी ट्रेन से पंजाब ले जाया जाए और उसी दिन वापस लाया जाए। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को उचित सुरक्षा व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है।

संजय सिंह को मिली ये अनुमति

पंजाब के अमृतसर कोर्ट ने विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा दायर मानहानि मामले में संजय सिंह की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। कोर्ट ने संजय सिंह को विकास कार्यों से संबंधित कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी।

बता दें कि सिंह को चार अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा हुआ है।

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