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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थायी समिति के गठन का खुला रास्ता, मेयर ने चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिन पहले दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति के आदेश दिए थे। महापौर डॉ. शैली ओबेराय ने निगमायुक्त को आदेश जारी करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का लंबित निर्णय आ चुका है। ऐसे में वार्ड कमेटियों के चुनाव के साथ प्रत्येक वार्ड कमेटी से स्थायी समिति के लिए चुने जाने वाले सदस्य का चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए।

By Nihal Singh Edited By: Sonu Suman Updated: Fri, 23 Aug 2024 08:42 PM (IST)
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महापौर शैली ओबेरॉय ने वार्ड कमिटी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद 18 दिन बाद महापौर ने वार्ड कमेटियों के चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। वार्ड कमेटियों के चुनाव के बाद ही स्थायी समिति के चुनाव होंगे। ऐसे में करीब डेढ़ वर्ष से लंबित वार्ड कमेटियों और स्थायी समिति के गठन का रास्ता अब खुल गया है।

महापौर डॉ. शैली ओबेराय ने निगमायुक्त को आदेश जारी करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का लंबित निर्णय आ चुका है। ऐसे में वार्ड कमेटियों के चुनाव के साथ प्रत्येक वार्ड कमेटी से स्थायी समिति के लिए चुने जाने वाले सदस्य का चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए।

निगमायुक्त को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश

महापौर का यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप ने सुप्रीम कोर्ट उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एल्डरमैन को चुनौती दी थी तो महापौर ने इस निर्णय के न आने तक चुनाव न कराने के आदेश निगम सचिव को दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब महापौर ने निगमायुक्त को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं तो अब निगमायुक्त को निगम एक्ट के अनुसार वार्ड कमेटियों के चुनाव की तारीख तय करनी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी।

तीन दिन तक चल सकती है चुनाव प्रक्रिया

नामांकन आने के बाद महापौर के पास अधिकार होता है कि सभी वार्ड कमेटियों के लिए उन वार्ड कमेटियों के किसी ऐसे सदस्य को पीठासीन अधिकारी बनाए जो कि चुनाव नहीं लड़ रहा हो। इसके बाद निगम मुख्यालय में अलग-अलग वार्ड कमेटी का चुनाव तय तारीख पर होता है। चूंकि 12 वार्ड कमेटियां हैं इसलिए तीन दिन तक यह चुनाव की प्रक्रिया चल सकती है। इसमें चार -चार वार्ड कमेटियों का चुनाव प्रत्येक दिन कराया जाएगा।

क्या होती है वार्ड कमेटी के गठन की प्रक्रिया

  • महापौर के आदेश के बाद अब एमसीडी आयुक्त को वार्ड कमेटियों के चुनाव के लिए तारीखों का चयन करना होगा
  • निगमायुक्त द्वारा वार्ड कमेटियों के चुनाव की तारीख तय किए जाने के बाद निगम सचिव कार्यालय नामांकन आमंत्रित करेगा
  • नामांकन के बाद महापौर 12 वार्ड कमेटियों में चेयरमैन के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगी
  • इसके बाद चार-चार जोन प्रतिदिन के हिसाब तीन दिन तक अलग-अलग वार्ड कमेटी में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव होगा

अब क्या होगी है स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया

  1. कमलजीत सहरावत के इस्तीफे के बाद से सदन से वार्ड कमेटी के लिए चुने जाने वाले एक सदस्य का पद खाली हो गया है। वार्ड कमेटियों के गठन और स्थायी समिति के लिए सदस्य के चुनाव के बाद सदन से रिक्त हुए एक पद का चुनाव सदन में होगा।
  2. इसके बाद सदन स्थायी समिति के चुनाव की मंजूरी का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। सदन की मंजूरी के बाद स्थायी समिति की तारीखों की घोषणा की जाएगी।
  3. इसके बाद 18 सदस्य स्थायी समिति के लिए जो चुने गए हैं उनसे स्थायी समिति के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पद के लिए नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे।
  4. स्थायी समिति में चेयरमैन के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति महापौर द्वारा की जाएगी।
  5. तय तारीख पर चुनाव होगा और जो भी प्रत्याशी ज्यादा वोट लेकर आएगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा।
  6. अगर, दो उम्मीदवार है और दोनों को बराबर वोट मिलते हैं तो चेयरमैन के निर्वाचन का निर्णय ड्रा या फिर टास से निर्णय लिया जाएगा।

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