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Delhi Mayor Election: दिल्ली में मेयर चुनाव की तारीख आई सामने, कानूनी अड़चनें भी दूर; पढ़ें पूरा अपडेट

Delhi Mayor Elections दिल्ली में 14 नवंबर को मेयर का चुनाव होगा। अप्रैल 2024 से लंबित महापौर और उपमहापौर का चुनाव इसी महीने होगा। कानूनी अड़चनें दूर हो गई हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे इसलिए उपराज्यपाल ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। बताया गया अप्रैल से ही चुनाव में कुछ न कुछ अड़चनें आ रही थीं।

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 04 Nov 2024 06:51 PM (IST)
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दिल्ली में 14 नवंबर को मेयर का चुनाव होगा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। Delhi Mayor Elections राजधानी दिल्ली में मेयर का चुनाव 14 नवंबर को होगा। दिल्ली में मेयर का चुनाव पिछले कई महीनों से अड़चनों की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब चुनाव की तारीख सामने आ गई है।

अप्रैल 2024 से लंबित चल रहा दिल्ली में महापौर व उपमहापौर चुनाव की आखिरकार तारीख तय हो गई है। सोमवार को महापौर ने 14 नवंबर को दोपहर दो बजे सदन की बैठक बुलाई है। जहां पर महापौर व उपमहापौर का चुनाव होगा। निगम ने बीते माह भी महापौर चुनाव की अनुमति मांगी थी, लेकिन त्योहारों का हवाला देते हुए महापौर ने इसे नवंबर माह में कराने की बात कह दी थी।

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इसके बाद सोमवार को ही निगम ने महापौर चुनाव की अनुमति मांगी थी, जिस पर महापौर ने सोमवार को ही मंजूरी दे दी है। अगामी 14 नवंबर को निगम सदन की बैठक होगी जिसकी कार्यसूची में महापौर व उपमहापौर का चुनाव निश्चित किया गया है।

दिल्ली नगर निगम में हर वर्ष अप्रैल में महापौर चुनाव कराने का प्रविधान है। ऐसे में महापौर का चुनाव अप्रैल 2024 में ही होना था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे, इसकी वजह से महापौर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकी थी।

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वहीं, उपराज्यपाल ने यह कहते हुए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से इनकार कर दिया था कि उस फाइल पर सीएम की अनुशंसा नहीं थी। ऐसे में जब सितंबर में जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और नई सीएम आतिशी बनी तो महापौर चुनाव कराने पर आ रही अड़चन दूर हो गई थी।

इसलिए अक्टूबर 2024 की निगम की बैठक में निगम ने महापौर से ही चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी। पर महापौर ने दीपावली और अन्य त्योहारों का कारण देते हुए इसे अगले माह कराने को कहा था। अब 14 नवंबर को महापौर चुनाव होना है तो जल्द ही बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है जो कि प्रत्याशी न हो।

नए महापौर का कार्याकाल अप्रैल 2025 में नए महापौर चुने जाने तक होगा। वैसे काम करने के लिए महापौर को सिर्फ डेढ़ माह का ही पूरा समय मिलेगा। क्योंकि दिसंबर में निगम के बजट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। फरवरी-मार्च में निगम के बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए पांच माह का कार्याकाल होने के बाद भी वह सिर्फ डेढ़ माह ही खुले तौर पर काम कर सकेंगे।

जानिए फाइल भेजने की पूरी प्रक्रिया

निगम सचिव - कमिश्नर को यह फाइल भेजते हैं।

निगम कमिश्नर- शहरी विभाग के सचिव को फाइल भेजते हैं।

शहरी विकास विभाग के सचिव- मुख्य सचिव को फाइल भेजते हैं।

मुख्य सचिव - शहरी विकास विभाग के मंत्री को फाइल भेजते हैं।

शहरी विकास विभाग के मंत्री- मुख्यमंत्री को यह फाइल भेजते हैं।

मुख्यमंत्री - उपराज्यपाल को यह फाइल भेजते हैं।

कौन-कौन है महापौर व उपमहापौर पद का प्रत्याशी

महापौर पद के लिए

- महेश कुमार (आप)

(वार्ड संख्या 84,देव नगर)

- कृष्ण लाल( (भाजपा)

(वार्ड संख्या 62 , शकुरपुर)

उप-महापौर पद के लिए

- रवींद्र भारद्वाज (आप)

(वार्ड संख्या 41- अमन विहार)

- नीता बिष्ट (भाजपा)

(वार्ड संख्या 247 सादतपुर)

किसके पास हैं कितने पार्षद

भाजपा- 114

आप- 128

कांग्रेस -9

निर्दलीय-1

रिक्त-1

भाजपा 114
आप 128
कांग्रेस 9
निर्दलीय 1
रिक्त 1
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