पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में चला MCD का बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई
न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अतिक्रमण हटाया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने रेहड़ी-पटरी और अस्थायी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। यात्रियों और अपार्टमेंट के लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। निगम ने चेतावनी दी है कि अगर कोई दोबारा अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने सोमवार को न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास से अतिक्रमण को हटाया। रेहड़ी और अस्थायी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यहां पर अतिक्रमण को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की है।
न्यू अशोक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-एक से ही यात्री आते जाते हैं। बाकी गेट पास में बन रहे आरआरटीएस स्टेशन से जोड़ने के लिए निर्माण कार्य के चलते बंद है। गेट नंबर-एक के पास फुटपाथ पर पटरी और रेहड़ी वालों ने कब्जा कर रखा था। शिकंजी, किताब से लेकर ईयरफोन तक बेचे जा रहे थे। इसी गेट के पास सड़क पर ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का जमावड़ा रहता था। इस गेट के सामने ईस्टएंड अपार्टमेंट का गेट नंबर दो है, उसके पास रोड पर भी अवैध रूप से लोग रेहड़ी लगाकर खानेपीने का सामान बेच रहे थे। पान का खोखा भी था।
यात्रियों को आने-जाने में होती थी परेशानी
इस अतिक्रमण के कारण मेट्रो ट्रेन के यात्रियों और अपार्टमेंट के लोगों को आने-जाने में परेशानी होती थी। कोई रेहड़ी, पटरी व खोखे चलाने वालों को कुछ कहता था तो वह उलझने लगते थे। इस समस्या को लेकर याचिका डाली गई थी। इसपर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद यहां कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया है। कोई दोबारा से रेहड़ी व खोखा न लगाए, इसलिए निगम ने बुलडोजर से उसको तोड़ दिया।निगम अधिकारियों ने बताया कि इतना सब होने के बावजूद कोई फिर से अतिक्रमण का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।यह भी पढ़ें- 'अनधिकृत कॉलोनियों को किया जाएगा नियमित', दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का वादा; देवेंद्र यादव ने भरी हुंकार
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