Manish Sisodia को जमानत न मिलने से AAP ने जताया विरोध, मंत्री आतिशी ने बताया क्या होगा अगला कदम
Delhi News दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की वरिष्ठ नेता व दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बिलकुल विपरीत है। कोर्ट के आर्डर का अध्ययन करेंगी अब पार्टी।
By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Tue, 31 Oct 2023 07:05 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की वरिष्ठ नेता व दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बिलकुल विपरीत है। कोर्ट के आर्डर का अध्ययन करेंगे, उसमें उठाए गए सारे कानूनी मुद्दे को गहराई से देखेंगे और उसके बाद कानूनी विकल्प होंगे उनके आधार पर अगला कदम उठाएंगे।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर भी विचार किया जा सकता है। आतिशी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से बार-बार पूछा कि आपके पास मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है? ईडी इसे साबित नहीं कर सकी।
अगर ईडी सिसोदिया के पास पैसे पहुंचते हुए नहीं दिखा सकती तो मनी लांड्रिंग और पीएमएलए लगने का सवाल कैसे पैदा होता है? ईडी पर तीखी टिप्पणियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी।
आतिशी ने कहा कि सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सरकारी गवाह तो स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। उसके स्टेटमेंट पर कितना विश्वास किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान तीसरी बात जो बार-बार कही गई कि नीति बनाना कोर्ट के अवलोकन में नहीं आता है।
नीति बनाने में अगर लाबिंग हुई भी है तो वो तब तक अवैध नहीं है जब तक ये साबित नहीं होता कि पैसे एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे के हाथ में गए और जिस व्यक्ति के पास गए उसने मनी लांड्रिंग का प्रयास किया, तब तक पीएमएलए लागू नहीं होगा।
आबकारी घोटाले में लिए पैसों की जानकारी दें आप नेता
सुधांशु सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि आबकारी घोटाले में 338 करोड़ रुपये के लेन-देन की बात सामने आई है।मुख्यमंत्री को वैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट को और नैतिक रूप से दिल्ली की जनता को पैसों का विवरण देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेसवार्ता कर कहा कि छह बार सिसोदिया की जमानत याचिका रद हुई है।
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