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दिल्ली में ऑटो-रिक्शा वालों की बल्ले-बल्ले, 1.5 लाख वाहनों को ट्रैकिंग शुल्क देने से मिली छूट

Delhi News दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वाहनों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को वाहन ट्रैकिंग शुल्क से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 2019 में भी ऑटो-रिक्शा के लिए वाहन ट्रैकिंग शुल्क माफ कर दिया था। पढ़िए गहलोत ने और क्या-क्या कहा है?

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar Updated: Thu, 29 Aug 2024 05:45 PM (IST)
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दिल्ली सरकार ने 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को ट्रैकिंग शुल्क का भुगतान करने से छूट दी। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लगभग 1.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहनों को वाहन ट्रैकिंग शुल्क से छूट दे दी है। इस आशय की घोषणा परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वर्ष 2019 में सरकार ने ऑटो-रिक्शा के लिए वाहन ट्रैकिंग शुल्क माफ कर दिया था।

दिल्ली में 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहन

गहलोत ने कहा, "दिल्ली में 2.5 लाख सार्वजनिक सेवा वाहन हैं, जिनमें 85,000 ऑटो-रिक्शा भी शामिल हैं। ऑटो-रिक्शा को पहले से ही 1,200 रुपये वाहन ट्रैकिंग शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। अब, लगभग 1.5 लाख वाहनों को भी इस वार्षिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी।"

मालूम हो कि वार्षिक वाहन ट्रैकिंग शुल्क 1,200 रुपये है, जो 18 प्रतिशत कर लगाने के बाद लगभग 1,400 रुपये है। दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) वर्ष 2019 से वाहन ट्रैकिंग का प्रभारी रहा है।

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गहलोत ने कहा, "हमने डीआईएमटीएस के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है और वाहनों को ट्रैक करने के लिए एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।"

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