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Money Laundering Cases: सत्येंद्र जैन की जमानत पर 23 अगस्त को होगी सुनवाई, पत्नी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Money Laundering Cases Satyendar Jain नी लांड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। इस बीच सत्येंद्र जैन की तरफ से भी इस मामले में नए सिरे से जमानत याचिका दायर की है।

By GeetarjunEdited By: Updated: Sat, 20 Aug 2022 10:31 PM (IST)
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सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, पति ने नए सिरे से दायर की याचिका।

नई दिल्ली [गौरव बाजपेई]। मनी लांड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की पत्नी पूनम जैन की नियमित जमानत याचिका पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। इस बीच, सत्येंद्र जैन की तरफ से भी इस मामले में नए सिरे से जमानत याचिका दायर की है।

इस पर अदालत ने शनिवार को आंशिक दलीलें सुनीं और 23 अगस्त के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने शनिवार को पूनम जैन को दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रखने का आदेश दिया।

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दो आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर

हालांकि अदालत ने अन्य दो आरोपितों अजीत प्रसाद जैन और सुनील कुमार जैन की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। इससे पहले छह अगस्त को, पूनम जैन को अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने पाया था कि जांच के दौरान पूनम जैन, सुनील कुमार जैन और अजीत कुमार जैन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। साथ ही इस मामले में ईडी द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है।

आरोपपत्र के मुताबिक इस मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 10 आरोपित यानी चार निजी फर्म और छह लोग आरोपित हैं। जिनमें सत्येन्द्र जैन, अंकुश जैन और वैभव जैन को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

23 अगस्त को दलीलें पेश करने के आदेश

इस बीच शनिवार को अदालत ने दो अन्य गिरफ्तार आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी आंशिक दलीलें सुनीं और बाद में 23 अगस्त, 2022 को आगे की दलीलें पेश करने के आदेश दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य का नाम लेते हुए अभियोजन शिकायत दायर की थी।

ईडी अभियोजन की शिकायत में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, अजीत प्रसाद जैन और सुनील जैन सहित चार निजी फर्मों को आरोपित बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 6 जून को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न स्थानों पर की गई अपनी दिन भर की छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन वाले 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकार्ड भी जब्त किए थे।

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