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सांसद गौतम गंभीर को मिली बड़ी राहत, ठगी के एक मामले से कोर्ट ने किया डिस्चार्ज

क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर रुद्र बिल्डवेल रिएलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एच. आर. इंफ्रासिटी के संयुक्त प्रोजेक्ट के निदेशक और ब्रांड एंबेसेडर थे। 2016 में कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

By Prateek KumarEdited By: Updated: Fri, 11 Dec 2020 07:10 AM (IST)
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राऊज एवेन्यू की विशेष अदालत ने केस वापस संबंधित अदालत को भेजने की कि मांग।
नई दिल्ली, सुशील गंभीर। रिहायशी सोसायटी में फ्लैट के नाम पर ठगी करने के मामले में पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर को विशेष अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है। राऊज एवेन्यू अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि यह केस उनके पास इसलिए आया था, क्योंकि इसमें एक सांसद पर आरोप था। चूंकि अब सांसद गौतम गंभीर डिस्चार्ज हो चुके हैं और अन्य आरोपितों में कोई सांसद या विधायक नहीं है।

गौतम गंभीर के हटने के बाद फाइल सत्र न्‍यायाधीश को भेजी गई

लिहाजा केस फ़ाइल सत्र न्यायाधीश को भेजी जाती है, ताकि वहां से संबंधित अदालत को भेजकर सुनवाई शुरू कराई जा सके। यह मामला साकेत कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन गंभीर के सांसद चुने के बाद नेताओं के लिए गठित विशेष अदालत में ट्रांसफर हो गया था। 

इस कारण गौतम गंभीर पर लगे थे आरोप

क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर रुद्र बिल्डवेल रिएलिटी प्राइवेट लिमिटेड और एच. आर. इंफ्रासिटी के संयुक्त प्रोजेक्ट के निदेशक और ब्रांड एंबेसेडर थे। साल 2016 में इन कंपनियों से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ गाज़ियाबाद में हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुक कराने की एवज में लोगों से कथित तौर पर करोड़ों की ठगी के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

बिल्‍डर पर अनधिकृत तरीके से पैसे लेने का आरोप

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने साकेत अदालत  में दायर आरोप पत्र कहा था कि बिल्डर ने पीड़ितों के साथ जून-जुलाई 2016 में बिल्डर बायर अग्रीमेंट किया, जबकि प्रोजेक्ट का मंजूर बिल्डिंग प्लान 6 जून 2013 में ही एक्सपायर हो गया था। बावजूद इसके बिल्डर्स पीड़ितों से अनधिकृत तरीके से पैसे जमा करते रहे।

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