आरोग्य सेतु के बारे में आरटीआइ में जानकारी नहीं देने के खिलाफ याचिका दायर
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कम-से-कम मंत्रालय को याचिकाकर्ता की बात को सुनना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उसे कौन सी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं मंत्रालय के अधिवक्ता ने कहा कि आरोग्य सेतु से संबंधित सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
By Prateek KumarEdited By: Updated: Wed, 20 Jan 2021 10:56 AM (IST)
नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत आरोग्य सेतु के बारे में समुचित जानकारी नहीं देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय व उसके कई विभाग के साथ ही केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआइओ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
कौन-कौन सी जानकारी मांगी और कौन-कौन सी जानकारी नहीं मिली यह बताने का निर्देशपीठ ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता व सरकार के विभागों को एक सूची के माध्यम से यह बताने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता ने क्या-क्या जानकारी मांगी थी और उसे कौन सी जानकारी दी गई और कौन सी नहीं दी गई।
याचिकाकर्ता ने आरटीआइ के माध्यम से आरोग्य सेतु से जुड़ी जानकारी मांगी थी। हालांकि, उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर आरटीआइ के तहत नहीं दिए गए। इसके खिलाफ याची ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) में शिकायत की। सीआइसी से जवाब नहीं मिलने पर याची ने आरोग्य सेतु के बारे में जानकारी की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।
मंत्रालय के अधिवक्ता ने कहा- सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि कम-से-कम मंत्रालय को याचिकाकर्ता की बात को सुनना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उसे कौन सी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं, मंत्रालय के अधिवक्ता ने कहा कि आरोग्य सेतु से संबंधित सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आरोग्य सेतु जनहित से जुड़ा
वहां से याचिकाकर्ता जानकारी ले सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा कि आरोग्य सेतु जनहित से जुड़ा है और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पीठ ने सीआइसी के द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को भी निपटाए जाने पर भी आपत्ति की।Coronavirus: निश्चिंत रहें पूरी तरह सुरक्षित है आपका अखबार, पढ़ें- विशेषज्ञों की राय व देखें- वीडियो
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