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खुशखबरी! दिल्ली के 105 गांवों और 567 कॉलोनियों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

दिल्ली में नियमित हुई 567 कॉलोनियों और 105 गांवों में बिजली के नए कनेक्शन लगाए जाएंगे। एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर DDA ने बिजली कंपनियों को अनुमति दी है। अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले से कई लाख लोगों को लाभ होगा। बता दें लैंड पुलिंग अधिनियम 2018 के जारी होने से पहले निगम ने 567 कालोनियों को नियमित कर दिया था।

By sanjeev Gupta Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Wed, 02 Oct 2024 09:41 AM (IST)
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एलजी ने डीडीए समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ इलाके का किया था निरीक्षण। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में नियमित की गई 567 कॉलोनियों और 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। एलजी वीके सक्सेना (LG VK Saxsena) के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इन जगहों पर निजी बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन देने की अनुमति दी है।

मालूम हो कि इस संबंध में एलजी को दिल्ली के सभी सांसदों, कुछ विधायकों और विभिन्न आरडब्ल्यूए से ज्ञापन मिले थे। इसके बाद एलजी ने डीडीए (DDA News) समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ इन क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था।

डीडीए के इस फैसले से लाखों लोगों को मिलेगा लाभ 

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस फैसले से कई लाख लोग लाभान्वित होंगे। इसमें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित भूमि में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

साथ ही लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित जमीन में भी बिजली कंपनियां इस संबंध में काम करेंगी और नए बिजली कनेक्शन देंगी। इसके अलावा मास्टर प्लान 2021 में आने वाले गैर अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योग व गोदामों में भी नए बिजली कनेक्शन मिलेगा। उन जगहों पर भी निवासियों को लाभ मिलेगा, जहां डीडीए ने भूमि अधिकार आवंटित किया है। इसमें जेजे कालोनियों के निवासियों को राहत मिलेगी।

जहां एनओसी जारी किया, वहां मिलेगी सुविधा

डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है, जहां डीडीए या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी किया हुआ है। इसमें वह भी क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर किसी सरकारी एजेंसी द्वारा विकास के लिए योजनाएं को मंजूरी मिली है।

अधिकारियों ने बताया कि लैंड पुलिंग अधिनियम 2018 के जारी होने से पहले निगम ने 567 कालोनियों को नियमित किया था। इसमें कुछ कॉलोनियों लैंड पुलिंग क्षेत्र में भी आ रही थीं। इससे पहले जून 2023 में लैंड पुलिंग के अधीन आने वाले 105 शहरीकृत गांवों के विकास क्षेत्र में कोई नया बिजली कनेक्शन न देने का फैसला लिया गया था।

ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में डीडीए को नए निर्माण के लिए अधिसूचना जारी करनी थी। अधिकारियों ने बताया कि जून 2023 में लिए गए फैसले में लैंड पुलिंग क्षेत्र में आने वाले लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा और पीएम उदय (प्रधानमंत्री - अनधिकृत कालोनी दिल्ली आवास अधिकार योजना) कालोनियों को छूट दी गई थी।

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