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NewsClick Row: अमित चक्रवर्ती ने दायर की जमानत याचिका, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 4 नवंबर तक मांगा जवाब

समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस याचिका पर 4 नवंबर तक जवाब मांगा है। वहीं न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया है। इस पर 31 अक्टूबर तक जवाब दिया जाएगा।

By Jagran NewsEdited By: Jagran News NetworkUpdated: Fri, 27 Oct 2023 07:04 PM (IST)
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न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की।
 जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी न्यूजक्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की है। समाचार पोर्टल पर आरोप है कि इन्हें चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए पैसे मिले थे।

प्रबीर पुरकायस्थ ने भी किया आवेदन दाखिल

वहीं, न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ ने भी मामले में पुलिस द्वारा जब्त किए गए अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस करने के लिए आवेदन दाखिल किया है। विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर ने शुक्रवार को चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को चार नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

तीन अक्टूबर को हुए थे दोनों गिरफ्तार

वहीं, पुरकायस्थ के आवेदन पर जवाब देने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती के विरुद्ध यूएपीए के तहत प्राथमिकी की थी और तीन अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।

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