NewsClick Row: दिल्ली HC ने खारिज की न्यूजक्लिक के संस्थापक की याचिका, जारी रहेगी रिमांड; चीन से फंडिंग का है आरोप
यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सात दिन की रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।
By Vineet TripathiEdited By: Nitin YadavUpdated: Fri, 13 Oct 2023 01:47 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सात दिन की रिमांड को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिका का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। अदालत ने नौ अक्टूबर को मामले में दिल्ली पुलिस व न्यूजक्लिक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने नौ अक्टूबर को मामले में दिल्ली पुलिस व न्यूजक्लिक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।सॉलिसिटर जनरल ने लगाए गंभरी आरोप
स्पेशल सेल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं और बैठे लोगों के बीच हुए ईमेल के आदान-प्रदान में गंभीर मामले सामने आए हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने स्पेशल सेल का पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं और चीन में बैठे लोगों के बीच ईमेल आदान-प्रदान में सबसे गंभीर आरोपों में से एक यह सामने आया है कि वह अरुणाचल प्रदेश को भारत की सीमा से बाहर दिखाते हुए नक्शा पेश करने की योजना बना रहे थे।
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