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NewsClick Row: पोर्टल ने किया दिल्ली HC का रुख, FIR रद्द करने की रखी मांग; रिमांड के आदेश को भी किया चैलेंज

न्यूजक्लिक ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पोर्टल ने अपने याचिका में पुलिस द्वारा UAPA के तहत दर्ज की एफआईआर और गिरफ्तार लोगों को सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और आज ही अदालत मामले की सुनवाई करेगा।

By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Fri, 06 Oct 2023 11:26 AM (IST)
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NewsClick Row: पोर्टल ने किया दिल्ली HC का रुख, FIR रद्द करने की रखी मांग।
पीटीआई, नई दिल्ली। न्यूजक्लिक ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पोर्टल ने अपने याचिका में पुलिस द्वारा UAPA के तहत दर्ज की एफआईआर और गिरफ्तार लोगों को सात दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने न्यूज पोर्टल की याचिका को स्वीकार कर लिया है और आज ही अदालत मामले की सुनवाई करेगा।

आज होगी सुनवाई

समाचार एजेंसी के मुताबिक, न्यूजक्लिक ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। साथ ही याचिका में गिरफ्तार हुए लोगों को सात दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजे जाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। न्यूजक्लिक की इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी।

न्यूजक्लिक की ओर से याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध रूप और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करते हुए की गई है। 

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चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का है आरोप

बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली में न्यूजक्लिक के कार्यालय को सील कर दिया है। पोर्टल पर चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया गया है।

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