Newsclick Case: न्यूजक्लिक के HR हेड ने लगाई सरकारी गवाह बनने की गुहार, खुलेगा चीन से फंडिंग का राज
न्यूजक्लिक पोर्टल के एचआर विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है। इससे माना जा रहा है कि पोर्टल पर लगे चीन से फंडिंग के आरोप के राज से जल्द पर्दा उठ सकता है। पोर्टल पर चीन से फंडिंग लेकर उसके पक्ष में खबरें चलाने का आरोप है।
पीटीआई, नई दिल्ली। न्यूजक्लिक समाचार पोर्टल के एचआर विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चक्रवर्ती ने पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन देकर मामले में माफी की मांग की और दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करना चाहते हैं, जो इस मामले की जांच कर रही है।
उल्लेखनीय है कि न्यूज पोर्टल पर चीन से फंडिंग लेकर उसके पक्ष में खबरें चलाने का आरोप है। इस मामले में पिछले दिनों गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत न्यूजक्लिक के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ व एचआर कर्मी अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी।
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मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दर्ज होगा बयान
न्यायाधीश ने चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भेज दिया है। समाचार एजेंसी ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि जांच एजेंसी उनके बयान को देखने के बाद इस पर फैसला लेगी कि अदालत के समक्ष उनके आवेदन का समर्थन किया जाए या नहीं।बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चक्रवर्ती और न्यूज पोर्टल के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को चीन से बड़ी मात्रा में फंड "भारत की संप्रभुता को बाधित करने" और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए मिला था।
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