पर्यावरण से अनदेखी करने वालों की खैर नहीं, एनजीटी ने दिए जांच के आदेश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पालम विहार काॅलोनी में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अगली तारीख पर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए है।
By Edited By: Updated: Mon, 15 Jul 2019 09:18 PM (IST)
गुरुग्राम, जेएनएन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)ने पालम विहार कॉलोनी में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अगली तारीख पर रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए है। इस संबंध में मई माह की सुनवाई में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधिकारियों की अध्यक्षता में टीम का भी गठन किया था, जो काॅलोनी का निरीक्षण करेगी।
इस टीम में हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, एचएसवीपी, भू-जल प्राधिकरण, टाउन प्लानिंग समेत सीईआइएए के विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम काॅलोनी का निरीक्षण कर एनजीटी कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जिससे सामने आएगा कि पर्यावरण नियमों का किस प्रकार उल्लंघन हुआ है।पालम विहार निवासी लाजपत राय गुप्ता द्वारा एनजीटी में याचिका दायर कर अंसल प्रबंधन पर काॅलोनी में पर्यावरण नियम, ग्रीन बेल्ट व ओपन एरिया के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि सीवर के गंदे पानी को ट्रीट किए बिना ही बरसाती नालों में छोड़ा जा रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकारी दिव्या सिन्हा का कहना है कि सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर बता दिया गया है कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर 17 जुलाई को काॅलोनी का निरीक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार एनजीटी को सौंपी जाएगी।
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