Night Curfew ALERT ! दिल्ली के साथ एनसीआर के कुल 13 से अधिक शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू, जानें- क्या रहेगा खुला और किस पर लगा बैन
Night Curfew ALERT ! सख्ती के तहत हरियाणा में सत्तासीन भाजपा सरकार ने भी राज्य के सभी शहरों में नाइन कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के एलान के बाद शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
By Jp YadavEdited By: Updated: Tue, 13 Apr 2021 09:07 AM (IST)
नई दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद/गुरुग्राम, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना वायरस की ताजा लहर में बढ़ते मामलों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। सख्ती के तहत हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी राज्य के शहरों में नाइन कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के एलान के बाद तमाम शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति होगी। नॉन एसेंशियल सभी चीजें बंद रहेंगी।
नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में लगा कर्फ्यू, धारा 144 के तहत हो रही सख्ती दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, जो आगामी 17 अप्रैल तक प्रभावी है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सामान्य आवाजाही और कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन आवश्यक सेवाओं में छुट जारी है। तीनों जिलों (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और गौतमबुद्धनगर) में आगामी 30 अप्रैल तक 12 वीं तक स्कूल-कॉलेज बंद हैं। हालांकि, गाजियाबाद में 15 अप्रैल को तो गौतमबुद्धनगर में 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए मतदान हैं, ऐसे में कुछ शिक्षकों को स्कूल के काम के लिए जाना पड़ रहा है।
दिल्ली में स्कूल बंददिल्ली में कोरोना की स्थिति बेकाबू हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल सरकार पहले ही 12वीं तक के स्कूल बंद कर चुकी है। इसी के साथ आगामी 30 अप्रैल तक कर्फ्यू भी लगा हुआ है। वहीं, नाइट कर्फ्यू के दौरान मीडिया के साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट है, लेकिन इसके लिए ई-पास हासिल करना होगा।
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हरियाणा में रात 9 से सुबह 5 बजे तक लगा कर्फ्यूदिल्ली से सटे एनसीआर के शहरों में हरियाणा सरकार के निर्देश के अनुसार रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों की गैर-आवश्यक गतिविधियों पर प्रतिबंधित रहेंगी। लोग सड़क या किसी सार्वजनिक स्थान पर अनावश्यक रूप से ना तो घर के बाहर पैदल और ना ही गाड़ी से घूम सकेंगे। लोगों की परेशानियों को समझते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है।
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वहीं, जिन लोगों के लिए छूट का प्रविधान किया गया है उनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति तथा नगरपालिका सेवाओं/ड्यूटी में कार्यरत कार्यकारी-मजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मियों, वर्दी में सेना/सीएपीएफ बल के जवान, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन विभाग, पत्रकार समाचार पत्र वाहन व कर्मयोगी शामिल हैं। यही नहीं कोविड-19 से संबंधित कार्यों के लिए लगाई गई सरकारी मशीनरी से जुड़े लोग शामिल हैं। इन सभी को पहचान-पत्र रखना होगा। अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए स्पेशल कर्फ्यू-पास वाले लोगों को भी आवागमन में छूट है।
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वहीं, आवश्यक और गैरआवश्यक वस्तुओं के अंतर-राज्य और राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस दौरान सभी वाहन चालकों को अपना मूल व गंतव्य स्थान बताने और सत्यापन करवाने के बाद ही अनुमति है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, दवा की दुकानें और एटीएम खुला रहेा। गर्भवती महिलाएं और मरीज अस्पताल आ-जा सकेंगे। दिल्ली के आइएसबीटी, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमित होगी।
हरियाणा में 8वीं तक स्कूल बंद हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक, 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं, जबकि 8वीं तक बंद हैं। दिल्ली के साथ एनसीआर के इन शहरों में भी लगा कर्फ्यू
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