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School Closed: दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कहां और किस क्लास तक के स्कूल हुए बंद, किसने लगाया नाइट कर्फ्यू- कहां लगी धारा-144

School Closed दिल्ली में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं जबकि हरियाणा में 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का एलान हो गया है। इसके अलावा दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा गाजियाबाद और हापुड़ में 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे।

By Jp YadavEdited By: Updated: Fri, 09 Apr 2021 08:17 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं।
नई दिल्ली/नोएडा/गाजियाबाद/गुरुग्राम, ऑनलाइन डेस्क। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली में अनिश्चितकाल के लिए 12 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत में 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश आ गया है। वहीं, घोषणा के अनुसार पऱदेश में आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद किया जाएगा। नौंवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक स्कूलों का संचालन पहले की तरह ही होता रहेगा। वहीं,  दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही गाजियाबाद में भी 17 अप्रैल तक स्कूलों को बंद करने के साथ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली-एनसीआर कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में आप अपने संबंधित क्षेत्र की गाइडलाइन के बारे में जानना चाहते होंगे। पढ़िये- पूरी स्टोरी और जानिये- दिल्ली के साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत में क्या कदम उठाए गए हैं और क्या पाबंदियां लगाई गई हैं।

दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, 8वीं तक स्कूल बंद 

राजधानी दिल्ली में आगामी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तमाम व्यावसायिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंध हैं। सिर्फ जरूर सेवाएं ही जारी हैं। वहीं, सभी स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जिन स्कूलों में सिर्फ प्रायोगिक परीक्षाएं चल रही हैं वो खुले रहेंगे। दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 200 लोग और बंद जगह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं।  इसी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया है कि  कार में अकेले होने के बावजूद मास्क लगाना अनिवार्य है। इसका पालन भी शुरू हो गया है।

गाजियाबाद लगा नाइट कर्फ्यू, कई तरह के प्रतिबंध जारी

दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण की दर में इजाफा हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने जिले में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह आगामी 17 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।  जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने बृहस्पतिवार को अहम आदेश में जिले के सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी  17 अप्रैल तक बंद करने के दिए आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षा अथवा प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वह यथावत परीक्षा के दिन खुलेंगे। वहीं, पहले ही से गाजियाबाद शहर के 13 इलाके रेड जोन घोषित हैं।बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा  सकता है। इसके साथ ही गाजियाबाद में पहले से ही धारा 144 लागू की है। ऐसे में लोगों को शारीरिक दूरी और मास्क लगाना होगा, इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी

यूपी को शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इससे बचाव के लिए प्रशासन ने पहले ही जिले में धारा 144 लागू कर चुका है, जो अब भी जारी है। प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ माध्यमिक स्कूलों को भी आगामी 17 अप्रैल तक बंद कर दिया है।

हापुड़ में भी सख्ती जारी

दिल्ली से बेहद करीब और गाजियाबाद से सटे हापुड़ जिले में कोरोना के मामलों में इजाफा होने के बाद जिला प्रशासन सक्रिया और सख्त हो गया है। जिले में धारा-144 लागू है, वहीं शारीरिक दूरी के नियमों के उल्लंघन और मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।

गुरुग्राम 

दिल्ली से सटे हरियाणा के जिले गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू तो नहीं लगा है, लेकिन यहां पर सख्ती जारी है। शारीरिक दूरी का नियम नहीं मानने और मास्क नहीं लगाने पर रोजाना सैकड़ों लोगों का चालान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के गुरुग्राम में भी नाइट कर्फ्यू का फैसला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से लिया जा सकता है। फिलहाल गुरुग्राम में सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी में खुली जगह में 500 लोग और बंद जगह में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। वहीं, गुरुग्राम में सभी स्कूल-कॉलेज खुले हैं, लेकिन पैरेंट्स की अनुमति जरूरी है। इसी के साथ ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा भी है।

फरीदाबाद

दिल्ली-एनसीआर के औद्योगिक शहरों में शुमार फरीदाबाद में फिलहाल स्कूल-कॉलेज खुले हुए हैं, हालांकि कोरोना संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। गुरुग्राम की तरह यहां पर भी सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी-विवाह में खुली जगह में 500 लोग और बंद जगह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमित है।

 कोर्ट की कार्रवाई पर भी पड़ा असर, 23 अप्रैल तक होगी वर्चुअल सुनवाई

राजधानी में कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्‍ली हाई कोर्ट ने भी बड़ा और अहम कदम उठाया है। इसके तहत हाई कोर्ट में जहां 23 अप्रैल तक सिर्फ वर्चुअल तरीके सुनवाई होगी, वहीं 24 अप्रैल तक निचली अदालतों में सिर्फ वर्चुअल तरीके सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्‍ट्रार जनरल मनोज जैन ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया है। 

नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें मिलेगी छूट

  • राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास से आने-जाने की छूट है।
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही आने-जाने की अनुमति है।
  • आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट है।
  • वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट है।
  • गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट है।
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत है जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।
  • नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक गतिविधि सामान्य रहेगी, लेकिन बेवजह घूमने की आजादी नहीं होगी। 
  • दिल्ली में 24 घंटे टीकाकरण हो रहा है, ऐसे में जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी। हालांकि उन्हें ई-पास लेना होगा।
  • जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट है।
  • गाजियाबाद और नोएडा में भी कमोबेश इसी तरह की छुट है।
दिल्ली में कोरोना के टीके का कोटा सिर्फ 4-5 दिन तक के लिए बचा

बताया जा रहा है कि कई राज्यों में कोरोना के टीके की कमी की बात सामने आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है। यह अलग बात है कि कई राज्य सरकारों ने इस बाबत अपनी बात रखी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना के टीके का कोटो 4-5 दिन तक ही होने की बात कही है। वहीं, फरीदाबाद में भी टीका खत्म होने की सूचना है।

टीकाकरण के लिए उम्र की बाध्यता में ढील देने की मांग

विधि के एक छात्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें टीकाकरण के लिए उम्र की बाध्यता में ढील देने की मांग की गई है। इसके साथ ही घर-घर जाकर टीकाकरण करने और निजी क्षेत्र की इसमें भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। विधि छात्र मृगांक मिश्रा ने अधिवक्ता कुशाल कुमार के माध्यम से याचिका दायर की है। इसमें दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और गरीब नागरिकों को टीकाकरण का लाभ देने के लिए नीति बनाने का निर्देश देने की भी मांग की है। छात्र ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए आयु प्रतिबंधों में भी ढील दिया जाना जरूरी है। कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कोरोना वैक्सीन अभियान में निजी क्षेत्र की भागीदारी टीकाकरण कार्यक्रम को लाभ पहुंचा सकती है।

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