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Nithari Kand: सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली को नोटिस देने का दिया निर्देश

Nithari Case News सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के एसएसपी से कहा कि कोली को नोटिस मिलना सुनिश्चित करें। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले में कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआइ और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Updated: Mon, 22 Jul 2024 11:41 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने निठारी हत्याकांड में आरोपित सुरेंद्र कोली को नोटिस देने का दिया निर्देश
पीटीआई, नई दिल्ली। निठारी हत्याकांड मामले की सुनवाई को दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गौतमबुद्धनगर के एसएसपी को आरोपी सुरेंद्र कोली को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार सुजाता सिंह ने कहा कि पीडि़तों में से एक के पिता पप्पू लाल की अपील पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने गाजियाबाद की डासना जेल में बंद आरोपी कोली को नोटिस नहीं दिया गया है।

कोर्ट के 18 जुलाई के आदेश में कहा गया है कि एसएसपी गौतमबुद्ध नगर के माध्यम से प्रतिवादी संख्या एक (सुरेंद्र कोली) को नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने मामले को चार सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि हाईकोर्ट व निचली अदालत की ओर से मामले के रिकार्ड का इंतजार है।

ये है मामला

गौरतलब है कि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के सनसनीखेज निठारी हत्याकांड मामले में कोली को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआइ और उत्तर प्रदेश सरकार की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी।

यह सनसनीखेज हत्याकांड 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी में मोनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के बाद सामने आया था। पंधेर भी इस मामले में आरोपित था।

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