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दिल्ली के वाहन चालक ध्यान दें! अब यहां गाड़ी खड़ी की तो कटेगा चालान, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी

दिल्ली में बस स्टॉप के आसपास गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए जरूरी खबर! परिवहन विभाग ने बस स्टॉप के 50 मीटर के दायरे में वाहन खड़ा करने पर चालान काटने की चेतावनी दी है। पहले चरण में 100 बस स्टॉप पर यह योजना लागू होगी। बस स्टॉप और उसके आसपास अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।

By V K Shukla Edited By: Sonu Suman Updated: Mon, 30 Sep 2024 08:16 PM (IST)
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बस स्टॉप के 50 मीटर के दायरे में गाड़ी खड़ी करने पर कटेगा चालान। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में अगर किसी बस स्टॉप के आसपास अपना वाहन खड़ करते हैं तो सावधान हो जाएं, ऐसे वाहनों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। अगर बस स्टॉप के 50 मीटर के दायरे में भी आसपास ऐसे वाहन खडे़ मिलते हैं तो उनका चालान काटा जाएगा।

परिवहन विभाग के निर्देश पर दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआइडीसी) ने इन बस स्टॉप के आसपास वाहनों को खड़ा किए जाने से रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए चेतावनी बोर्ड लगाने के साथ ही 50 मीटर की दूर पर मार्किंग की जाएगी। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण भी रोका जाएगा।पहले चरण में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत 100 बस स्टॉप पर यह योजना लागू होने जा रही है।

दिल्ली में 2000 से अधिक बस स्टॉप

अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में 2000 से अधिक बस स्टॉप हैं। हाल के दिनों में कई शिकायतें मिली हैं। जिसमें कहा गया है कि बस स्टॉप पर अतिक्रमण के कारण यात्रियों के साथ ही बस के रुकने और प्रस्थान करने में परेशानी होती है।

50 मीटर के दायरे को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए

ऐसे में बस स्टॉप और उसके 50 मीटर के दायरे को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। इस संबंध में बीते जून में दिल्ली परिवहन विभाग के आयुक्त ने आदेश निकाला था। इसमें कहा गया था कि बस स्टॉप को पूरी तरह से यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

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