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दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में वाहन चलाने से पहले नोट करें जरूरी बात, वरना होगा 5000 रुपये का चालान

Noida Police Traffic Alert दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1 नवंबर से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध होगा। नियम तोड़ने पर पहले 5000 और दोबारा नियम तोड़ा तो 10000 रुपये चालान करने का प्रविधान है।

By Jagran NewsEdited By: JP YadavUpdated: Mon, 31 Oct 2022 08:56 AM (IST)
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। फाइल फोटो

नोएडा, जागरण संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब एनसीआर के शहरों में भी नियमानुसार अपनी उम्र पूरी कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है। इस कड़ी में दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के खिलाफ गौतमबुद्धनगर नगर यातायात पुलिस (gautam budh nagar traffic police) सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।

1 नवंबर से शुरू होगा अभियान

गौतमबुद्धनगर पुलिस के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का तीसरा चरण जारी है। वायु प्रदूषण के कारकों में यातायात जाम व मियाद पूरी कर चुके वाहनों से निकलने वाला धुआं भी शामिल है। जिले में प्रदूषण स्तर कम करने को शासन स्तर से नोएडा यातायात पुलिस को अहम जिम्मेदारी मिली है।

गणेश प्रसाद साहा (डीसीपी ट्रैफिक) के मुताबिक, यातायात पुलिस अब उन वाहनों को चिह्नित कर रही है, जिनका पंजीकरण खत्म हो गया है या फिर वह वाहन जो शहर की हवा में जहर घोल रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ 1 नवंबर से अभियान शुरू होने जा रहा है।

गणेश प्रसाद साहा के मुताबिक, नोएडा सेक्टर-1, 62, 116, 125 और ग्रेटर नोएडा के जिन इलाकों में प्रदूषण ज्यादा रहता है, वहां अभियान चलेगा। जिले के तीनों जोन में प्रदूषण के लिहाज से हाट स्पाट चिह्नित इलाकों में विशेष अभियान चलेगा।  जो वाहन वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। खासकर डग्गामार बस, टेंपो, मालवाहक, ट्रक पर   कार्रवाई की जाएगी। 

कार्रवाई संग जागरूकता अभियान भी

यातायात पुलिस एक नवंबर से जागरूकता माह अभियान शुरु करेगी। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र लेने सहित वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जागरूक किया जाएगा। वाहन की प्रदूषण जांच अनिवार्य है। अगर किसी चालक के पास प्रदूषण प्रमाणपत्र है और इंजन की खराबी पर धुआं निकल रहा है तो भी कार्रवाई होगी। बीएस-2 के निजी और बीएस-2 या बीएस-3 के कमर्शियल वाहनों की प्रदूषण जांच जरूरी है।

पुराने वाहनों के संचालन के लिए नियम

10 वर्ष पुराने डीजल व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं। मोटर वाहन (संशोधन) कानून के तहत प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार व दूसरी बार में 10 हजार रुपये का चालान होता है।

यातायात की दृष्टि से प्रदूषण वाले हाट स्पाट

फिल्म सिटी, डीएनडी लूप, एलिवेटेड रोड प्रवेश और निकास, बरौला, भंगेल, मामूरा, सेक्टर-18 और सेक्टर-32 सिटी सेंटर।

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