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नॉन-कमर्शियल CNG और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर मिलेगी 20% की छूट, जानिए डीजल वाहनों पर कितना बचेा टैक्स

दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ियों की खरीद पर मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत नॉन-कमर्शियल सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20% की छूट मिलेगी जबकि डीजल वाहनों पर 15% की छूट मिलेगी। कमर्शियल वाहनों के लिए पेट्रोल सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर 15% की छूट और डीजल वाहनों पर 10% की छूट मिलेगी।

By V K Shukla Edited By: Geetarjun Updated: Wed, 06 Nov 2024 12:24 AM (IST)
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नॉन-कमर्शियल CNG और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर मिलेगी 20% की छूट।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने लोगों को पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की खरीद में ''मोटर व्हीकल टैक्स'' पर छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत नए कमर्शियल और नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के ''सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट'' (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।

इस योजना के तहत नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 प्रतिशत और ऐसे डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15 प्रतिशत होगी।

साथ ही, ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) इस्तेमाल वाले पेट्रोल, सीएनजी व एलपीजी चालित वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन कर रियायतें स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

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