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वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब निजी पार्किंग से जब्त नहीं होंगी पुरानी गाड़ियां; दिल्ली सरकार ने जारी किए नए नियम

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर उम्र पूरी कर चुका किसी का वाहन उसकी निजी पार्किंग में खड़ा होगा तो परिवहन विभाग की टीम उसे जब्त नही करेगी। विभाग ने कहा है कि पुराना वाहन सड़क पर या सार्वजनिक स्थान से पहली बार जब्त किया जाता है तो उसे छुड़ा सकते है। बशर्ते वाहन मालिक को कुछ शर्ते पूरी करनी होगी।

By sanjeev Gupta Edited By: Abhishek Tiwari Updated: Wed, 21 Feb 2024 12:48 PM (IST)
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निजी पार्किंग में खड़े होने पर उम्र पूरी कर चुके वाहन भी जब्त नहीं करेगा परिवहन विभाग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दे दी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर उम्र पूरी कर चुका किसी का वाहन उसकी निजी पार्किंग में खड़ा होगा तो परिवहन विभाग की टीम उसे जब्त नही करेगी।

साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि दूसरे राज्यों से आने वाले उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर पार्क किए जाने या सड़कों पर चलते समय ही जब्त किया जाएगा।

इसके अलावा अगर किसी का वाहन सार्वजनिक स्थान पर पार्क मिलता है या सड़क पर चलता मिलता है और वाहन को पहली बार पकड़ा गया है तो एक बार जुर्माना भरकर, शपथ पत्र और तय शर्ते पूरा करने के बाद उसे छुड़ाने का मौका मिलेगा।

स्क्रैपिंग प्रक्रिया को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी

अगर वह वाहन दोबारा सड़क पर पकड़ा जाता है तो उसे स्क्रैप किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। परिवहन विभाग ने राजधानी में 10 साल पुराने डीजल एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की स्क्रैपिंग प्रक्रिया को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है।

नए दिशा निर्देशों के मुताबिक सिर्फ सार्वजनिक स्थानों से ही वाहनों पर कार्रवाई होगी। वाहन जब्त करने के साथ ही वाहन मालिक को उसकी जानकारी देने के साथ, रोजाना उसकी एक रिपोर्ट पर्यावरण विभाग को भी भेजनी होगी। सिर्फ लाइसेंस प्राप्त स्क्रैपर के पास ही वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा।

जब्त होने पर छुड़ा सकेंगे वाहन?

परिवहन विभाग ने कहा है कि पुराना वाहन सड़क पर या सार्वजनिक स्थान से पहली बार जब्त किया जाता है तो उसे छुड़ा सकते है। बशर्ते वाहन मालिक को कुछ शर्ते पूरी करनी होगी। जिसमें उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि वह भविष्य में वाहन को किसी सार्वजनिक जगह पार्क नहीं करेंगे और ना ही उसे एनसीआर की सड़कों पर चलाएंगे।

मोटे जुर्माने का है प्रावधान

दूसरा वाहन की आरसी जमा करनी होगी। अगर वाहन को दूसरे राज्य में ले जाना है तो उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी विभाग से लेकर दिखाना होगा। साथ ही चार पहिया वाहन है तो 10 हजार रुपये और दोपहिया वाहन पर पांच हजार रुपये का जुर्माने के साथ उसका टो चार्ज भी देना होगा। अगर कई व्यक्ति अपने वाहन को अपने पास ही रखना चाहता है।

पहली बार उस वाहन को सार्वजनिक जगह से जब्त किया गया है तो उसे वाहन छुड़ाने के लिए शपथ पत्र देना होगा कि वह उसे सड़क पर नहीं उतारेगा। उसे अपने निजी पार्किंग प्रमाण दिखाना होगा। उसके साथ जहां वह रहता है उसके आरडब्ल्यूए से अथोरिटी लेटर लेकर देना होगा।

वाहन का आरसी भी जमा कराना होगा। साथ ही चार पहिया के लिए 10 हजार व दोपहिया के लिए पांच हजार जुर्माने का प्रविधान होगा। वाहन छूटने के बाद उसे निजी पार्किंग तक वह चलाकर नहीं लाएगा। उसे टो करके ही ला सकता है।

दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर 10 हजार का जुर्माना

दिल्ली परिवहन विभाग ने साफ किया है कि अगर एनसीआर के बाहर दूसरे राज्यों में पंजीकृत कोई वाहन दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देता है। वह दिल्ली में वाहनों की तय उम्र को पूरी कर चुका है तो उस वाहन को भी जब्त करने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

साथ ही उसे दिल्ली में उस वाहन को लाने का कारण बताना होगा। अगर वह मौके पर ही चालान नहीं भरता है तो उसे ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। वह तभी हटेगा जब वह जुर्माने की राशि जमा करेगा। यह सबकुछ वाहन जब्त होने के तीन सप्ताह के भीतर करना होगा।

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