अब मेट्रो में शराब की दो बोतल लेकर NCR नहीं जा पाएंगे यात्री, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई; DMRC ने किया स्पष्ट
आबकारी नियम के अनुसार दिल्ली से दूसरे राज्य में सील बंद दो बोतल शराब लेकर जाने की स्वीकृति नहीं है। एक बोतल सील बंद शराब लेकर दूसरे राज्य में जाया जा सकता है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन एनसीआर में उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद बल्लभगढ़ व बहादुरगढ़ तक होता है। वहीं संबंधित राज्य का जो भी आबकारी नियम है वह लागू होंगे।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली से मेट्रो में सील बंद दो बोतल शराब लेकर एनसीआर में जाना आबकारी नियम का उल्लघंन होगा और पकड़े जाने पर कार्रवाई भी सकती है। मेट्रो में सील बंद शराब लेकर चलने के मामले पर संबंधित राज्य का आबकारी नियम लागू होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने यह बात स्पष्ट की है।
उल्लेखनीय है कि पहले सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो में सील बंद शराब लेकर सफर करने की स्वीकृति दी। पिछले वर्ष जून में डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर की मेट्रो ट्रेनों में सील बंद दो बोतल शराब लेकर जाने का प्रावधान किया था। बाद में दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था और आबकारी नियम का उल्लघंन बताया था।
डीएमआरसी ने नियम में सुधार का दिया निर्देश
दिल्ली के आबकारी विभाग ने डीएमआरसी को बाकायदा अपने नियम में सुधार करने का निर्देश दिया था। आबकारी नियम के अनुसार दिल्ली से दूसरे राज्य में सील बंद दो बोतल शराब लेकर जाने की स्वीकृति नहीं है। एक बोतल सील बंद शराब लेकर दूसरे राज्य में जाया जा सकता है।
दिल्ली मेट्रो का परिचालन एनसीआर में उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व बहादुरगढ़ तक होता है।
डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक (जनसंपर्क) अनुज दयाल ने कहा कि हम एक या दो बोतल की बात नहीं कर रहे, दिल्ली मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी के अलावा उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शहरों में भी सेवाएं दे रही है। इसलिए संबंधित राज्य का जो भी आबकारी नियम है वह लागू होंगे।